नहीं हैं समय की पाबंदी
राजस्थान आबकारी नियम के तहत रात को आठ बजे से सुबह दस बजे तक दुकान बंद करने के आदेश है। इसके बावजूद देर रात तक शराब की बिक्री होती हैं। गांवों में शराब की दुकान देर रात खुली रखने के बाद कई बार शराबी नशे में झगड़ा करने के बाद पुलिस के पास पहुंचते है। लेकिन पुलिस कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं कर पाती है।
राजस्थान आबकारी नियम के तहत रात को आठ बजे से सुबह दस बजे तक दुकान बंद करने के आदेश है। इसके बावजूद देर रात तक शराब की बिक्री होती हैं। गांवों में शराब की दुकान देर रात खुली रखने के बाद कई बार शराबी नशे में झगड़ा करने के बाद पुलिस के पास पहुंचते है। लेकिन पुलिस कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं कर पाती है।
इनका कहना…
मैं कभी भादरुणा नहीं गया।शराब की दुकान खुली रखने के बारे में पता करवाता हंू।
-गिरधरसिंह थानाधिकारी झाब