script‘बाल विवाह रोकने के लिए कार्रवाई करें’ | 'Take action to prevent child marriage' | Patrika News

‘बाल विवाह रोकने के लिए कार्रवाई करें’

locationजालोरPublished: Apr 19, 2016 11:11:00 pm

जिला मजिस्ट्रेट अनिल गुप्ता ने जिले के सभी उपखंड अधिकारियों,
पुलिस अधिकारियों, तहसीलदारों एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को
निर्देशित किया कि

?????.

?????.

जालोर. जिला मजिस्ट्रेट अनिल गुप्ता ने जिले के सभी उपखंड अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, तहसीलदारों एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में 9 मई अक्षय तृतीया पर होने वाले संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए पुख्ता इन्तजाम करें।

 जिला मजिस्ट्रेट अनिल गुप्ता ने निर्देशित किया कि गत वर्षों की भांति बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए ग्राम एवं तहसील स्तर पर पदस्थापित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों व अधिकारियों, वृत्ताधिकारी, थानाधिकारी, पटवारियों, भू-अभिलेख निरीक्षको, ग्राम पंचायत सचिवो, ग्राम सेवको, कृषि पर्यवेक्षको, आंगनवाडी कार्यकत्र्ता, अध्यापको, नगरपरिषद व नगरपालिका के कर्मचारियों, जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों, सरपंचो व वार्ड पंचो के माध्यम से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 एवं बाल विवाह प्रतिषेध नियम 2007 के अन्तर्गत व्यापक प्रचार-प्रसार करने एवं आम जन को जानकारी कराते हुए जन जागृति उत्पन्न करने एवं बाल विवाह रोके जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। उन्होंने बताया कि बाल विवाह को रोकने के लिए समाज की मानसिकता एवं सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाना आवश्यक है।

बाल विवाह की रोकथाम के लिए जन सहभागिता व चेतना जागृत करने के लिए उपखण्ड स्तर पर कार्य योजना बनाई जाकर आवश्यक कार्य किया जाए। उन्होनें निर्देशित किया कि बाल विवाहों की प्रभावी रोकथाम के लिए जहां आवश्यक हो कानून के द्वारा बाल विवाहों को रोका जाना है इसलिए जिले के सभी उपखण्ड मजिस्ट्रेटों का दायित्व है कि वे बाल विवाहों की रोकथाम के सम्बन्ध में अपने-अपने क्षेत्रों में बाल विवाह रोकने के लिए समुचित कार्यवाही करें।

जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के बाद ही छापे पत्रिका
विवाह के लिए प्रकाशित होने वाले निमंत्रण पत्र छपवाने के लिए वर-वधू की आयु के प्रमाण पत्र प्रिन्टिंग प्रेस वालो के पास रहे या निमंत्रण पत्र पर वर-वधू की जन्म तिथि प्रिन्ट किए जाने के लिए प्रिन्टिग प्रेसों को पाबंद किया जाए। सार्वजनिक स्थानों पर सूचना बॉक्स रखे जाएं एवं इसके लिए नियन्त्रण कक्ष भी स्थापित किया जाए।

ऐसे रोकेंगे बाल विवाह
जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देशित किया कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला व ब्लॉक स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूह, महिला समूह, स्वास्थ्य कार्यकत्र्ता, आंगनवाडी कार्यकत्र्ता, साथिन व सहयोगिनी के कोर ग्रुप को सक्रिय किया जाए। विवाह संपन्न कराने में सहयोगी जिसमें हलवाई, बैण्ड-बाजा वाले, पंडित, बाराती, पांडाल व टेन्ट लगाने वाले, ट्रांसपोट्र्स इत्यादि को बाल विवाह में सहयोग न करने का आश्वासन लेना और उन्हें कानून के बारे में जानकारी देना, जहां आवश्यक हो, समूहों व संस्थाओं के माध्यम से जन सहभागिता के कार्यक्रम आयोजित करने की कार्यवाही की जाए। निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के साथ चेतना बैठकों का आयोजन करना तथा ग्राम सभाओं में सामूहिक रूप से बाल विवाह के दुष्प्रभावों के बारे में चर्चा कर रोकथाम की कार्यवाही करना, किशोरियों, महिला समूहों, स्वयं सहायता समूहों व विभिन्न विभागों के कार्यकत्र्ता वन विभाग, कृषि, समाज कल्याण, प्राथमिक शिक्षा विभागों के साथ समन्वय बैठक करें।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो