पंजीकृत को ही अनुमति
पाठक ने बताया कि केवल पंजीकृत यत्रियों को ही तीर्थ यात्रा करने की अनुमति दी जाती है, जिसके लिए पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू और कश्मीर बैंक और यस बैंक की नामित बैंक शाखाओं के माध्यम से पंजीकरण व्यवस्था को बैंक प्रतिनिधियों के साथ बैठक में अंतिम रूप दिया गया है। इसके अलावा, तीर्थ यात्रियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण भी उपलब्ध होगा। इसके अलावा, भारत सुरक्षा प्रेस, नासिक से पिछले अभ्यास के अनुसार क्यूआर कोड के साथ यात्रा परमिट फार्म (वाईपीएफ) मुद्रित करने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों से अनुरोध किया गया है कि वे जल्द से जल्द अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (सीएचसी) जारी करने के लिए अधिकृत डॉक्टरों की सूची जारी करें ताकि तीर्थ यात्रियों को पंजीकरण के समय किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े।