यह सामान राजधानी से पामगढ़ इलाके में खपाने की योजना थी। एसएसटी शिवरीनारायण की टीम मंगलवार की शाम को वाहनों की जांच पड़ताल कर रही थी। जिसमें चुनावी प्रचार सामाग्री, शराब, बेनर पोस्टर पाम्प्लेट सहित अन्य संदिध सामानों पर नजर रखी जा रही थी। जांच पड़ताल के दौरान एसएसटी टीम ने पिकअप क्रमांक सीजी 04 एमबी 0498 रायपुर की ओर से आ रही वाहन को रोका। वाहनों में भरे सामानों की जांच पड़ताल की गई तब चुनावी प्रचार सामानों का जखीरा मिला। वाहन में बेनर पोस्टर, कटआउट सहित अन्य चुनाव प्रचार सामग्री रखा हुआ था।
राहुल ने मोदी पर किया तीखा प्रहार, कहा- उस दिन की जा रही थी भारत के चोरों की मदद, छग सीएम व परिवार पर भी साधा निशाना वाहन का चालक लालपुर टिकरापारा निवासी शिवकुमार साहू परिचालक चिंटू सागर से पूछताछ की गई एवं उनसे प्रकाशक मुद्रक के कागजात की मांग की गई, लेकिन वह कागजात पेश नहीं कर सका। इसके कारण एसएसटी टीम के द्वारा मामले की कार्रवाई के लिए शिवरीनारायण थाने में लाया गया। शिवरीनारायण पुलिस ने शिवकुमार साहू परिचालक चिंटू सागर के खिलाफ धारा 171 एवं धारा 127 के तहत लोक प्रनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कार्रवाई की गई।
परिवहन वक्त यह कागजात जरूरी
यदि आप चुनाव प्रचार सामग्री का परिवहन कर रहे हैं तब आपको संबंधित जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति की कॉपी रखना जरूरी है। इतना ही नहीं बेनर पोस्टर पांप्लेट या अन्य जितने के प्रचार के साधन है उसके मुद्रक प्रकाशक का बिल व घोषणा की कॉपी वाहन में मौजूद होना जरूरी है। ये सभी कागजात नहीं होने की स्थिति में आपका प्रचार प्रसार सामाग्री का जब्त होना तय है।