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जांजगीर चंपा

पत्नी की जान लेने की कोशिश, पति को सात साल कैद की सजा

Janjgir-champa crime : जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपनी पत्नी पर चरित्र शंका की वजह से हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को 7 साल का सश्रम कारावास और अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। घटना शिवरीनारायण थाना के खरौद नगर की है।

जांजगीर चंपाJul 17, 2019 / 12:27 pm

Vasudev Yadav

: जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपनी पत्नी पर चरित्र शंका की वजह से हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को 7 साल का सश्रम कारावास और अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। घटना शिवरीनारायण थाना के खरौद नगर की है।

पत्नी की जान लेने की कोशिश, पति को सात साल कैद की सजा

जांजगीर-चांपा. अपनी पत्नी पर चरित्र शंका की वजह से हत्या का प्रयास करने वाले अरोपी को जिला एवं सत्र न्यायधीश ने 7 साल का सश्रम कारावास और अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।
दरअसल खरौद नगर के तिवारी पारा का रहने वाला तोमन यादव अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था। चरित्र पर संदेह के कारण रोजाना विवाद होने लगा। 20 अगस्त 2018 को अपनी पत्नी पर लोहे के हथौड़े से वार कर घायल कर दिया। जिसका ईलाज दो माह तक बिलासपुर के हॉस्पिटल मे चला। 2 माह तक जिन्दगी और मौत से जूझने के बाद पीड़िता अब वापस लौट आई है।

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घटना की रिपोट शिवरीनाराण थाना मे 5 अक्टूबर 2018 को दर्ज कराया गया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी कर मामला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमे 8 गवाहों के बयान के बाद आरोपी तोमन यादव को आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के प्रयास का अरोपी मानते हुए। 7 साल का सश्रम कारावास और अर्थदण्ड से दंण्डित किया है। मामले की पैरवी लोक अभियोजक संतोष गुप्ता ने की है।
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