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जांजगीर चंपा

दो मासूम बच्ची को एक साल से बना रहा था हवस का शिकार, कोर्ट ने सुनाई आरोपी को 20 साल की कारावास की सजा

Rape Case: परिजनों ने रंगे हाथ पकड़कर थाना में दी थी सूचना, सूचना पर पुलिस ने धारा 376 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया था विवेचना में ।

जांजगीर चंपाDec 12, 2019 / 06:44 pm

Vasudev Yadav

दो मासूम बच्ची को एक साल से बना रहा था हवस का शिकार, कोर्ट ने सुनाई आरोपी को 20 साल की कारावास की सजा

दो मासूम बच्ची को एक साल से बना रहा था हवस का शिकार, कोर्ट ने सुनाई आरोपी को 20 साल की कारावास की सजा

जांजगीर-चांपा. एक आठ साल व एक छह साल की मासूम के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को विशेष सत्र न्यायाधीश ने 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया।
अभियोजन के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव मुनुंद निवासी कलिन्द्री बाई एक 8 साल व एक 6 साल बच्ची की मां ने 4 दिसंबर 2018 कोतवाली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। गांव का ही अंशु उर्फ आकाश (19) द्वारा पिछले एक साल से सूनेपन का फायदा उठाते हुए दुष्कर्म कर रहा था। दो दिसंबर 2018 को शाम 6.30 बजे वह आंगन में बर्तन साफ कर रही थी। दोनों मासूम बच्ची घर में टीवी देख रही थीं। इसी दौरान अंशु राठौर आया और टीवी देखने लगा। कुछ देर बाद उसकी लड़की के चिल्लाने की आवाज आई। आवाज सुनकर खिड़की से झांककर देखा तो अंशु उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म कर रहा था। तब वह बच्चों से बात की तो दोनों ने उसे सारी बात बताई। सूचना पर पुलिस ने धारा 376 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था।
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विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय को सौंपा गया। जिस पर विशेष न्यायाधीश उदयलक्ष्मी सिंह परमार द्वारा आरोपी अंशु राठौर को धारा 376 (3) के तहत 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक चंद्रप्रताप सिंह ने पैरवी की।

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