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जशपुर नगर

तम्बाकू उत्पाद निषेध अभियान में कोटपा एक्ट के तहत हुई कार्रवाई

१६ व्यापारिक संस्थानों में तंबाकू उत्पाद पाए गए जाने पर 8100 रुपए का चालान

जशपुर नगरMar 19, 2023 / 11:56 pm

SUNIL PRASAD

Officers in action

कार्रवाई करते अधिकारी।

जशपुरनगर. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार तम्बाकू उत्पाद निषेध अभियान के अंतर्गत जशपुर जिले के तपकरा क्षेत्र में कोटपा एक्ट 2003 के तहत चालानी कार्यवाही की गई।

इस कार्रवाई के तहत जिला प्रवर्तन दल के द्वारा तपकरा क्षेत्र के 16 व्यापारिक संस्थानो में कुल 8100 रुपए की चालान की रसीदी काटी गई। शैक्षणिक संस्थानों के निकट जिन व्यापारिक संस्थानो में तम्बाकू उत्पाद पाए गए उन्हें संस्थान से बाहर निकलवाकर उपर्युक्त स्थानो पर व्यापारिक संस्थान के मालिक, मैनेजर के द्वारा ही नष्ट कराया गया। साथ ही साथ उन्हें शैक्षणिक स्थानों के निकट भविष्य में तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचने की सख्त हिदायत दी गई। उक्त अभियान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के वरिष्ठ नोडल अधिकारी सह मेडिसीन विशेषज्ञ डॉ. डीके अग्रवाल, जिला चिकित्सालय जशपुर के डॉ. मिथलेश देंवागंन, चिकित्सा अधिकारी डॉं. अबरार खान, मनोवैज्ञानिक एवं अविनाश दिवेदी सचिवालय सहायक एवं पुलिस विभाग के तपकरा थाना के थाना प्रभारी एसआर भगत, सहायक उपनिरिक्षक एवं पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई।
कार्रवाई करते अधिकारी।

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