जशपुर जिले के एक मामले में शादी के 13 साल बाद महिला के पति ने फोन पर ही तलाक दे दिया। निःसंतान होने के कारण महिला के ससुराल वाले उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे।
जशपुर नगर•May 20, 2022 / 12:01 pm•
CG Desk
एक फोन कॉल से खत्म हो गया 13 साल पुराना रिश्ता, छत्तीसगढ़ में ट्रिपल तलाक का मामला
जशपुर. सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद तीन तलाक नाम की सामाजिक कुरीति पर रोक लगाना मुश्किल नज़र आ रहा है। हाल ही में एक ताज़ा मामला छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से सामने आया है। जानकारी के अनुसार जशपुर की रहने वाली मुस्लिम महिला अपने मायके गई थी और उसके पति ने फोन पर ही तीन तलाक सुना दिया।
यह है पूरी कहानी
2005 के वर्ष में जशपुर की रहने वाली मुस्लिम महिला का विवाह झारखंड के लातेहार के निवासी इलताफ आलम से हुआ था। शादी के कुछ साल बाद भी जब महिला ने किसी संतान को जन्म नहीं दिया तो ससुराल वाले महिला से नाराज़ रहने लगे। बच्चा पैदा न होने के लिए ससुराल वाले महिला को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे। महिला ने बताया कि बच्चा पैदा नहीं होने के कारण उसके ससुर इश्तियाक आलम उसे ताने देते थे साथ ही पति पर दूसरी शादी का दबाव भी बनाते थे। यह सब कई सालों तक चलने के बाद महिला ने बच्चा गोद लेने की इच्छा भी जताई थी लेकिन ससुराल वालों का कहना था कि वंश बढ़ाने के लिए गोद लिया बच्चा काम नहीं आएगा। इसके बाद महिला के पति ने झारखंड में ही घर से दूर नया व्यवसाय शुरू करने की बात कही और 3 अक्टूबर 2021 को उसे जशपुर मायके में छोड़ आया। ठीक 17 दिन बाद 19 अक्टूबर 2021 को महिला को पति का फोन आया और कॉल पर बातचीत के दौरान ही पति ने महिला को तीन बार तलाक कह दिया। उस समय महिला ने पति की बात को मजाक में लिया पर जब वह दिसंबर के महीने में महिला अपने ससुराल बालूमात लातेहार पहुंची। वहां ससुराल वालों ने उसके साथ कोई बातचीत नहीं की। कुछ देर बाद महिला को पता चला कि उसके पति ने झांसी की रहने वाली एक दूसरी लड़की से शादी कर ली है।
ट्रिपल तलाक की शिकायत दर्ज
जब पति की दूसरी शादी का पता चला तो महिला अपने भाई को बुलाकर उसके साथ मायके वापस आ गई। उसने कई बार पति से बातचीत करने की कोशिश की इस पर महिला के पति ने उससे कहा कि मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है। 10 मई 2022 को महिला जशपुर के कुनकुरी पुलिस थाने में ट्रिपल तलाक की शिकायत दर्ज कराने पहुंच गई। महिला की शिकायत पर पुलिस ने लातेहार झारखंड निवासी इलताफ आलम और ससुर इश्तियाक आलम के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) की धारा 4 के तहत कार्रवाई की गई है। कुनकुरी पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है।
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