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जौनपुर

निकाय चुनाव में इतने लाख ही खर्च कर पाएंगे प्रत्याशी

निकाय चुनाव में इतने लाख ही खर्च कर पाएंगे प्रत्याशी, जारी हुई सूची…

जौनपुरNov 01, 2017 / 03:43 pm

ज्योति मिनी

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जौनपुर. नगर निकाय के चुनाव में इस बार खर्च सीमा को लेकर उम्मीदवार पहले से ही परेशान है। अभी तो चुनाव की चहल पहल भी कमजोर है। इन हालातों में जो दावेदारों को पक्की उम्मीद है कि, वह मैदान में नजर आएंगे। वह आयोग की खर्च सीमा की जारी सूची में अपना सारा दिमाग लगाए हुए हैं। इस बार सबसे अधिक खर्च सीमा नगर पालिका अध्यक्ष की है। सबसे कम नगर पंचायत के सदस्य को धनराशि खर्च करने की अनुमति मिलेगी। नगर निकाय चुनाव में अभी उम्मीदवारों का कहीं पता नहीं है, लेकिन रणनीतियां अंदर ही अंदर बन रही हैं। आयोग ने इस बार नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रचार में उम्मीदवार को छह लाख रुपये तक की खर्च सीमा की छूट दे रखी है। इसी तरह नगर पालिका सदस्य पद के लिए डेढ़ लाख रुपये तक प्रचार-प्रसार में खर्च कर सकते हैं। इसी तरह नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों को आयोग ने डेढ़ लाख रुपये तक खर्च करने की छूट दी है। सबसे कम खर्च सीमा नगर पंचायत सदस्य के उम्मीदवारों के लिए है। यह चुनाव के दौरान करीब 30 हजार रुपये रखी है।
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सभा अथवा जुलूस के लिए लेना होगा परमीशन

लोकसभा विधानसभा चुनाव की तरह ही अब निकाय चुनाव में होने वाली छोटी बड़ी जनसभा के लिए उम्मीदवारों को किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी। उन्हें इसके लिए बाकायदा अनुमति लेनी होगी और उस पर आने वाले खर्च को भी चुनाव खर्च में शामिल करना होगा। इसमें लापरवाही की तो पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई सारे किए कराए पर पानी फेर देगी। इतना ही नहीं चुनाव प्रचार या सभा के दौरान यातायात प्रभावित हुआ तो भी कार्रवाई होनी तय होगी। निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस बार चुनाव में अध्यक्ष या फिर सभासद प्रत्याशी चुनाव प्रचार में सभा नहीं कर सकेंगे। बल्कि उन्हें इसके लिए बाकायदा अनुमति लेनी होगी। यह अनुमति आरओ और एआरओ के जरिये प्रशासन को देगा। यदि बिना अनुमति के जनसभा की तो प्रशासन उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई कर सकता है। चुनाव प्रचार के दौरान निकलने वाले जुलूस की भी पूर्व में अनुमति लेनी होगी। वरना उसे प्रशासन द्वारा रोक दिया जायेगा। इतना ही नहीं इस बीच किसी दूसरे प्रत्याशी के प्रचार में भी कोई बाधा न पहुंचे इसका भी

ध्यान

रखना होगा। इसके लिए आयोग ने गाइड लाइन तैयार कर जिला निर्वाचन अधिकारी को भेज दी है।
input- जावेद अहमद

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