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जौनपुर

बेरोजगारों के लिए सरकार का तोहफा, 27 तक आवेदन कर पाएं रोजगार- साक्षात्कार की बदली तारीख

27 दिसबंर आवेदन की आखिरी तारीख है…

जौनपुरDec 13, 2017 / 02:55 pm

ज्योति मिनी

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27 दिसबंर आवेदन की आखिरी तारीख है…

जौनपुर. बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। प्रधान मंत्री सृजन कार्यक्रम योजना के तहत आप अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको आवेदन 27 दिसंबर तक करना अनिवार्य है। क्योंकि, 27 दिसबंर आवेदन की आखिरी तारीख है। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ऐसे करें आवेदन

वहीं इसका लाभ लेने के लिए साक्षात्कार की तिथी भी बदल गई है। उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र ने बताया कि, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 27 दिसम्बर तक आवेदन-पत्र आमंत्रित गये हैं। इस योजना के अन्तर्गत इच्छुक अभ्यर्थी 27 दिसम्बर 7 तक आवेदन-पत्र पीएमईजीपी ई पोटर्ल वेवसाइड पर आन-लाइन कराकर नेट द्वारा प्राप्त आवेदन-पत्र के साथ समस्त कागजात दो प्रतियों में 28 दिसम्बर तक जिला उद्योग केन्द्र एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, जौनपुर में जमा कर दें।
आवेदन कर्ताओं का 2 जनवरी को होने वाला साक्षात्कार अपरिहार्य कारणों वश स्थगित कर दिया गया है। अब आवेदन कर्ताओं का साक्षात्कार 30 दिसम्बर पूर्वान्ह 11 बजे जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, जौनपुर में किया जायेगा। योजना से सम्बन्धित जानकारी के लिए किसी कार्य दिवस में कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।
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तय प्रारूप पर ही देनी होगी पुलिस रिपोर्ट
शस्त्र लाइसेंसों के नवीनीकरण, सीमा विस्तार, हस्तांतरण व वरासत के लिए आयुध नियमावली के अंतर्गत अब पुलिस रिपोर्ट के लिए मानक प्रारूप घ-4 का ही इस्तेमाल करना होगा। मानक प्रारूप पर रिपोर्ट न मिलने के चलते शासन स्तर पर तमाम आवेदन लटके हुए हैं। इसे लेकर शासन ने जिला मजिस्ट्रेट को कड़े निर्देश जारी किए हैं।
उत्तर प्रदेश शासन के गृह विभाग के सचिव भगवान स्वरूप ने जिला मजिस्ट्रेट को जारी किए गए निर्देश में कहा है कि, अलग-अलग जनपदों से शस्त्र लाइसेंसों के सीमा विस्तार, नवीनीकरण, हस्तांतरण एवं शस्त्र व्यवसायिक लाइसेंस के प्रस्ताव शासन को प्राप्त हो गए हैं।
लेकिन इन प्रस्तावों में लगने वाली पुलिस की संस्तुति रिपोर्ट अलग-अलग जनपदों से अलग-अलग प्रारूपों पर प्राप्त हो रही है। जबकि आयुध नियमावली 2016 के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट प्राप्त करने का मानक प्रपत्र प्रारूप घ-4 निर्धारित किया गया है। तय प्रारूप पर रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण इन आवेदनों को निस्तारित करने में दिक्कतें आ रही हैं।
शासन ने आदेश दिए है कि, आयुध नियमावली का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए। इस रिपोर्ट में आवेदक के किसी भी अपराध में संलिप्त होने की सूचना एवं उसका अपराधिक इतिहास स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए। ऐसा न होने की स्थिति में पुलिस अधीक्षक की ओर से आवेदनों की संस्तुति कर उन्हें अग्रसारित नहीं किया जाएगा और ऐसे आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
input- जावेद अहमद

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