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झाबुआ

लाशों के ढेर लगाने वाले पेटलावद ब्लास्ट के सात आरोपी बरी, पीडि़तों का फूटा गुस्सा

78 लोगों को मौत की नींद सुलाने वाले पेटलावद ब्लास्ट के सात आरोपी बरी, पीडि़तों का फूटा गुस्सा

झाबुआMar 09, 2019 / 01:18 pm

हुसैन अली

petlawad

लाशों के ढेर लगाने वाले पेटलावद ब्लास्ट के सात आरोपी बरी, पीडि़तों का फूटा गुस्सा

झाबुआ/पेटलावद. बहुचर्चित पेटलावद ब्लास्ट कांड से जुड़े तीन अन्य मामलों में विशेष अपर सत्र न्यायालय ने सबूत के अभाव में सात आरोपियों को बरी कर दिया। इनमें से 6 मुख्य आरोपी राजेन्द्र कासवा के परिजन हैं। मुख्य मामले में सुनवाई जारी है।
विशेष अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत परमार, झाबुआ ने शुक्रवार को मामले से जुड़े तीन प्रकरणों में यह फैसला सुनाया है। उन्होंने धर्मेंंद्र पिता रामसिंह राठौड़ निवासी गेहंडी, नरेंद्र पिता शांतिलाल कासवा, फूलचंद्र पिता शांतिलाला कासवा, नितेश नरेंद्र कासवा, हंसादेवी पति फूलचंद्र कासवा, साधना पति नरेंद्र कासवा तथा प्रीतिबाला पति राहुल कासवा निवासी महावीर कॉलोनी पेटलावद को दोष मुक्त करते हुए प्रकरण समाप्त करने का निर्णय पारित किया। उल्लेखनीय है कि 12 सितंबर 2015 को पेटलावद के नया बस स्टैंड पर हुए ब्लॉस्ट में 78 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 100से अधिक घायल हुए थे।
जरूरत पड़ी तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी…

मुख्य मामले की सुनवाई जारी

ब्लास्ट कांड को लेकर मुख्य मामले में कोर्ट में अभी भी सुनवाई जारी है। उल्लेखनीय है कि 12 सितंबर 2015 को पेटलावद के नया बस स्टैंड पर हुए ब्लॉस्ट में 78 लोगों की मृत्यु हो गई थी और इतने ही लोग घायल हुए थे। यह मामला देश,प्रदेश सहित विदेश तक गूंजाा था और जिसमें तत्कालीन प्रशासन और मुख्यमंत्री को जनता के विरोध के चलते तीन दिन तक पेटलावद क्षेत्र में प्रवास भी करना पड़ा था। पीडि़त पक्ष से जुड़े कई लोगों के आंसू आज भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं।

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