नमूना अमानक पाए जाने पर सबन्धित विक्रेता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिसमें बिक्री पर रोक, जब्ती, लाइसेंस निलंबन, निरस्तीकरण कार्रवाई शामिल है। विभाग के द्वारा इस अभियान के तहत चौमहला की दो दुकानों से नमूने लिए गए है। कृषि सहायक अधिकारी राजेश विजय ने बताया कि नमूने लेकर लैब मे भिजवा दिए जाएगे। इस दौरान कृषि विभाग के हरी शंकर कोली, काशीराम बैरवा, कालू लाल गुर्जर व अंशुमान शर्मा आदि मौजूद थे।
मूल्य परिवर्तित करने पर भी होगी कार्रवाई कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार किसी भी खाद-बीज विक्रेता की ओर से एक्सपायरी, क्षतिग्रस्त एवं अमानक बीज, उर्वरक व पौध संरक्षण रसायन विक्रय परिसर पर रखना एवं बेचना दण्डनीय अपराध है।
ये रहेंगे जांच के बिन्दु आदान विक्रेता के प्रतिष्ठान पर वैध अनुज्ञापत्र, गोदाम का अनुज्ञापत्र में शामिल होना, विक्रय परिसर पर मूल्य सूची एवं स्टॉक स्थिति का दृश्य स्थान पर प्रदर्शन, स्टॉक रजिस्टर निर्धारित प्रपत्र में संधारण आदि की जांच की जाएगी। इसके अलावा स्टॉक रजिस्टर नवीनतम तिथि पर संधारण, आदान विक्रय की बिल बुक, स्टॉक रजिस्टर का बैलेन्स समेत स्टॉक की परिसर में उपलब्धता आदि की भी जांच की जाएगी।
डेढ़ मांह अभियान - कृषि आयुक्तालय के निर्देशानुसार 30 जून तक यह अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत काश्तकारों को खरीफ फसल के लिए उन्नत एवं प्रमाणित बीज, उर्वरक एवं कीटनाशन व रसायन उपलब्ध कराना शामिल है। इस दौरान अनियमितता मिलने पर सबन्धित आदान विक्रेता के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।