scriptझालावाड़/ नाबालिग की बलात्कार के बाद हत्या के आरोपी को फांसी की सजा | minor rape and muder accused Sentence to death in jhalawar | Patrika News

झालावाड़/ नाबालिग की बलात्कार के बाद हत्या के आरोपी को फांसी की सजा

locationझालावाड़Published: Sep 26, 2019 08:13:25 pm

Submitted by:

Kamlesh Sharma

जिले के कामखेड़ा थाना क्षेत्र में एक वर्ष पहले एक नाबालिग की बलात्कार व हत्या के मामले में पोक्सो कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है।

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झालावाड़। जिले के कामखेड़ा थाना क्षेत्र में एक वर्ष पहले एक नाबालिग की बलात्कार व हत्या के मामले में पोक्सो कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। जिले में पोक्सो कोर्ट खुलने के बाद बलात्कार व हत्या के आरोपी को फांसी की सजा देने का दूसरा मामला है।
विशिष्ठ लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि गुरुवार को सुनवाई करते हुए पोक्सो कोर्ट प्रथम के विशिष्ट न्यायाधीश प्रेमप्रकाश गुप्ता ने आरोपी मोग्याबेह निवासी कोमल लोधा को फांसी की सजाई सुनाई। आरोपी ने 27 जुलाई 2018 को नाबालिग की बलात्कार के बाद गला दबाकर हत्या कर दी थी। आरोपी ने साक्ष्य मिटाने के मकसद से बालिका की चप्पल खेत से 200 मीटर दूर कुएं के पास छुपा दी थी। इस मामले में पोक्सो कोर्ट प्रथम के विशिष्ट न्यायाधीश प्रेम प्रकाश गुप्ता ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए 37 गवाहों व 54 दस्तावेजों का अवलोकन कर आरोपी मोग्याबेह निवासी कोमल लोधा (23) को फांसी की सजा सुनाई। आरोपी को धारा 302 में फांसी व 376 में शेष जीवन तक आजीवन कठोर कारावास व 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
ये थी पूरी घटना-
जिले के कामखेड़ा थाना क्षेत्र में 27 जुलाई 2018 को बालिका घर के पास ही शाम को खेल रही थी। इसी दौरान बालिका शौच के लिए गई तो आरोपी पैसे का लालच देकर फुसलाकर आगे सड़क से खेत पर ले गया। जहां सुनसान जगह देखकर आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया। बालिका चिल्लाने लगी तो पकड़े जाने के डर से गला दबाकर हत्या कर दी थी। 28 जुलाई को सुबह परिजनों ने कामखेड़ा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। शाम को मक्का के खेत में बालिका का शव पुलिस ने बरामद किया था।
अपराध के प्रति भय पैदा हो लोगों में
लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि 7 वर्षीय बालिका के साथ इस तरह की घटना क्रूर निंदनीय कृत्य है। जो मानव समाज के चारित्रिक हनन और मासूम बालिकाओं में भय व डर पैदा करने वाला है। ऐसे में पोक्सो कोर्ट प्रथम के विशिष्ठ न्यायाधीश प्रेमप्रकाश गुप्ता ने अपराधी को फांसी की सजा सुनाई है। अभी फांसी की सजा की तारीख तय नहीं हुई है। जिले में पोक्सो कोर्ट खुलने के बाद फांसी की सजा सुनाने का ये दूसरा मामला है। इससे पूर्व एक मामले में 24 अगस्त 2018 को छोटी रायपुर निवासी आरोपी मोरसिंह को विशिष्ट न्यायाधीश स्वाती शर्मा ने फांसी की सजा सुनाई थी।
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