घटना का कोई साक्षी नहीं था। प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य का था। इस पर अनसुंधान कर गिरफ्तारी के समय मुलजिम ने जो कपडे पहने हुए थे उस पर खून लगा हुआ था। कपडो़ को भी जब्त किया। विशिष्ठ न्यायाधीश एनडीपीएस ने 9 गवाह पेश कर 48 दस्तावेजात प्रदर्श करवाए जिसके आधार पर सजा सुनाई। वहीं मृतक के कपड़ों व कार पर मिला खून व मुलजिम से बारामद कपडों व चाकू पर एक की व्यक्ति का खून लगा हुआ मिला। रास्ते में मृतक व अभियुक्त का विवाद हो जाने पर उसने रचना की चाकू से अनेक वार कर हत्या कर दी। भागते समय कार टकरा कर क्षतिग्रस्त हो जाने से मुलजिम कार लेकर भाग नहीं सका था। पीठासीन अधिकारी घनश्याम शर्मा ने प्रकरण में अर्थदण्ड की राशी जमा होने पर सम्पूर्ण राशी मृतका की माता को बतोर क्षतिपूर्ति दिए जाने के आदेश दिए।