ये है पूरा मामला अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि कानपुर नगर के थाना बुधनू क्षेत्र का एक व्यक्ति 5 जनवरी 2021 को अपनी पत्नी के साथ हैदराबाद जाने के लिए बस से झांसी आया था और रेलवे स्टेशन पहुंचा। वह हैदराबाद जाने के लिए अपनी पत्नी के साथ रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार पर बैठा था।
खाकी पैंट वाले ने पति-पत्नी को धमकाया इस दौरान रात लगभग 12 बजे खाकी रंग की पैंट पहनकर एक व्यक्ति उनके पास आया और पति- पत्नी को धमकाने लगा। उसने कम उम्र में शादी करने की बात कहते हुए कार्यवाही की बात की। दोनों के डर जाने पर वह दोनों को मोटरसाइकिल पर बैठा कर आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसने पति को उतार दिया और उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया।
10 साल का सुनाया गया कारावास महिला को वह मेडिकल कॉलेज परिसर ले गया और उसके साथ रेप किया। मामले की शिकायत जीआरपी थाने में हुई। पुलिस ने दूसरे दिन आरोपी की पहचान सरमन पाल नाम के होमगार्ड के रूप में की। न्यायालय ने दोनो पक्षो की सुनवायी, साक्ष्य व गवाही के बाद अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास तथा एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी। जुर्माना की राशि में से 75 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।