मतदान में न हो कोई गड़बड़ी
जिला विद्यालय निरीक्षक ने कहा कि प्रशिक्षण में जो भी जानकारी आपको दी जा रही है उसे गम्भीरता से आत्मसात करें और यदि कोई बात समझ न आये तो पुनः जानकारी प्राप्त करें ताकि मतदान के दिन गड़बड़ी न हो। उन्होंने कहा कि सभी कार्मिक प्रशिक्षण के बाद पोस्टल बैलेट या ई0डी0सी0 अवश्य प्राप्त कर लें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की मंशा है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 में कोई भी कार्मिक अपने मताधिकार से वंचित न हो। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि यदि मतदेय स्थल पर मोक पोल नहीं किया जाता है तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त मतदेय स्थल पर मतदान निरस्त कर दिया जायेगा। अतः मतदान से पूर्व मोक पोल अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि मोक पोल के बाद क्लियर बटन दबाना न भूलें और पोलिंग समाप्ति के बाद क्लोज बटन दबाना न भूलें। यह सभी अच्छी तरह समझ लें।
मत लेखा रजिस्टर सावधानी से बनाएं
प्रशिक्षण देते हुये मास्टर ट्रेनर श्री पाण्डेय ने कहा कि मतलेखा रजिस्टर सावधानीपूर्वक बनायें। उन्होंने कहा कि मतदाता रजिस्टर की संख्या मशीन के टोटल से मेल खानी चाहिये। यदि कोई अन्तर है तो मतलेखा में उसका स्पष्ट विवरण होना अनिवार्य है। उन्होंने सामान्य प्रशिक्षण के दौरान बताया कि यदि टेस्ट वोट फेल हो जाता है तो छह माह की सजा का प्रावधान व एक हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है। वोटिंग कम्पार्टमेंट की फोटो नहीं ली जा सकेगी, मतदेय स्थल पर वोटर या पोलिंग एजेन्ट मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे। वोटिंग कम्पार्टमेंट ऐसी जगह बनाया जाये जहां से मतदान की गोपनीयता भंग न हो।
स्टूडेंट्स ने किया जागरूक
प्रशिक्षण कार्यक्रम में नवोदय विद्यालय बरुआसागर के छात्र-छात्राओं ने स्वीप के अन्तर्गत ‘‘छोटी छोटी बातों से गुस्से में न आना। लोकतंत्र का महापर्व है, बहस में न लग जाना। शान्ति ढंग से यारो मतदान तुम्हें है कराना‘‘ गीत के माध्यम से मतदान के प्रति जागरुक किया।