शाराब ठेके पर था आना जाना
जिला आबकारी अधिकारी अमरजीत सिंह ने बुधवार को चिड़ावा के आबकारी निरीक्षक से मामले की रिपोर्ट मांगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर शराब के ठेके का लाइसेंस 23 मई से 25 मई तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट में लिखा गया है कि बलोदा में देशी मदिरा कंपोजिट दुकान के लाइसेंसधारी सुशील कुमार की मामले में सीधी कोई संलिप्तता नहीं पाई गई लेकिन आरोपियों का उसके यहां आना जाना था। युवक के साथ मारपीट की घटना की भी उसने जानकारी नहीं दी, यह ठेके की शर्तों का उल्लंघन है।
जांच रिपोर्ट में यह बताया गया
रिपोर्ट में लिखा गया है कि दुकान का लाइसेंसधारी अथवा उसका नौकर अपनी दुकान पर किसी प्रकार का दंगा, फसाद या जुआ संबंधी गतिविधि नहीं होने देगा और ऐसे लोग को जो कुख्यात बदमाश हों, दुकान पर आने नहीं देगा और ना ही इन्हें दुकान पर ठहराएगा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति दुकान में आए जिसके विषय में पुलिस की ओर से दस्तांदाजी योग और जमानत के अयोग्य अपराध का संदेह हो तो अनुज्ञाधारी या जो व्यक्ति उसकी ओर से दुकान पर काम करता है तो उसका कर्तव्य होगा कि उसकी सूचना तुरंत निकटवर्ती मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को दे। लेकिन इसका उल्लंघन किया गया। इसके अलावा निरीक्षण के दौरान दुकान पर स्टॉक रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं मिला। इसके कारण मदिरा का भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका।
आरोपियों की अवैध संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर
मामले को पुलिस ने केस आफिसर स्कीम में लिया है। ताकि मामले में जल्द अनुसंधान के बाद चालान पेश किया जा सके और आरोपियों को सजा दिलाई जा सके। एसपी राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए मामले को केस आफिसर स्कीम में लिया गया है। वहीं, आरोपियों की अवैध संपत्ति की जानकारी भी जुटाई जा रही है। अवैध संपत्ति मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जिले में जितने भी शराब कारोबारी हैं, उनकी संपत्ति का भी आकलन किया जाएगा। जहां भी अवैध संपत्ति मिलेगी, प्रशासन के साथ मिलकर कार्रवाई की जाएगी।
मिले कड़ी सजा
बर्बरतापूर्वक मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद मामला हाई प्रोफाइल हो गया है। जनप्रतिनिधियों समेत आमजन की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कई सामाजिक संगठनों ने एसपी से मिलकर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है।
इन्हें किया गया था गिरफ्तार
मामले में मुख्य आरोपी सुभाष उर्फ चिंटू मेघवाल व सतीश उर्फ सीताराम उर्फ सुखा निवासी बलोदा व इनके सहयोगी आरोपी दीपेंद्र उर्फ चिंटू राजपूत, प्रवीण कुमार उर्फ पीके मेघवाल निवासी बलोदा व प्रवीण उर्फ बाबा मेघवाल निवासी उरीका को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले में एक नाबालिग को निरूद्ध किया गया है।
इनका कहना हैै…
बलोदा में शराब ठेकेदार के ठेके का लाइसेंस निलंबित किया गया है। आरोपी ठेकेदार के सैल्समैन या नौैकर नहीं थे। लेकिन उनका ठेके पर आना-जाना था। जांच प्रभावित नहीं हो, इसलिए लाइसेंस निलंबित किया गया है।
अमरजीतसिंह, आबकारी अधिकारी झुंझुनूं
अब आगे क्या
-शराब ठेके का लाइसेंस निलंबित कराया गया है। ठेके का लाइसेंस निरस्त कराने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। जिले के सभी ठेकेदारों व ठेका कर्मचारियों का सत्यापन कराया जाएगा। जिसका अपराधिक रेकॉर्ड है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जहां पर जरूरत होगी लाइसेंस निरस्त कराए जाएंगे।
-राजर्षि राज, एसपी