इस योजना के तहत 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की उम्र तक के किसान जुड सकते हैं।उम्र कम होने के कारण हजारों किसान आवेदन नहीं कर सकेंगे।इसी तरह इस योजना किसान को उसकी उम्र के मुताबित 55 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति माह जमा करवाने होंगे। इस स्कीम के तहत किसान द्वारा जमा करवाई गई राशि के बराबर केन्द्र सरकार द्वारा अंशदान जमा करवाया जाएगा। किसान द्वारा नियमित रूप से अंशदान जमा करवाने पर तथा कृषक की उम्र 6 0 वर्ष की होने पर किसान को हर महीने 3000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। जिला कलक्टर रवि जैन ने बताया कि पीएम-किसान सम्मान निधि योजना प्राप्त राशि में से बैंक बचत खाते को ऑटो डेबिट करने की सहमति प्रस्तुत करने पर खाते को नामे कर अंशदान राशि भिजवाने का प्रावधान भी योजना में रखा गया है। यह योजना एक स्वैच्छिक व अंशदायी पेंशन योजना है।
ऐसे करें आवेदन
– किसानो का पंजीकरण कॉमन सर्विस सेन्टर, इ-मित्र केन्द्र पर नि:शुल्क होगा।
-पंजीकरण के लिए जमाबंदी, बैंक पासबुक, आधार कार्ड सहित कृषक को नोमिनी व जन्म तिथि की जानकारी उपलब्ध करवानी होगी। ऐसे किसान नहीं होंगे पात्र
-एनपीएस, कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्कीम, कर्मचारी निधि संगठन स्कीम, अन्य साविधिक सामाजिक सुरक्षा स्कीम के दायरे में शामिल कृषक।
-प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना व प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना में शामिल कृषक।
-उच्चतर आर्थिक स्थिति वाले संस्थागत भूधारक।
-भूतपूर्व व वर्तमान संवैधानिक पद धारक।
-पूर्व व वर्तमान मंत्री, राज्य मंत्री, लोकसभा, राज्य सभा, राज्य विधान सभा, राज्य विधान परिषद, नगर निगमों के मेयर, जिला पंचायतों के अध्यक्ष।
-अधिकारी,कर्मचारी, डॉक्टर, सीए व अन्य।