READ ALSO: रेजीडेंट्स हड़ताल: प्रशासन का सख्त कदम, 76 इनसर्विस रेजीडेंट रिलीव नशे के सौदागरों के साथ नरमी बरती गई तो पूरे समाज पर इसका गलत असर पड़ेगा। अपने लाभ के लिए वे लोगो में नशे की लत पैदा करके उसको बढ़ावा देते हैं। इन परिस्थितियों में आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बचाव पक्ष ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने तीन विदेशी तंजानिया निवासी एडम गोडविन, उमर युसुफ, एडम मोहम्मद और बाड़मेर निवासी हनीफ खां, इकरामुद्दीन और खंगार सिंह को 20-20 साल की सजा और दो-दो लाख रुपए के जुर्माने के आदेश दिए।
READ ALSO: लत को मारी लात, जाजम पर अब व्यसन की नो एंट्री यह था मामला मामले के अनुसार 9 दिसम्बर, 2008 को उदयमंदिर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि तीन विदेशी नागरिकों के पास काले रंग के बैग हैं और उनकी गतिविधिया संदिग्ध होने का अंदेशा है। सूचना मिलने पर एसआई लूणसिंह रात्रि में राईकाबाग रोडवेज बस स्टेंड के पास पहुंचे। जहां तीनों विदेशी आरोपी उनको मिले।
READ ALSO: पानी के लिए नालंदा व तक्षशिला के छात्र ब्रह्मपुत्र तक करते हैं सफर..जानें मामला उनके थेलों की तलाशी लेने पर अलग-अलग पैकेट में रखी अवैध हेरोइन बरामद की। जिसकी कीमत लाखों रुपए थी। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि तंजानिया निवासी अक बकर के कहने पर वे तीनों जोधपुर आए और यहां एक व्यक्ति ने उनको दो लाख बीस हजार रुपए देने पर यह हेरोइन दी जो दिल्ली पहुंचाई जानी है।
READ ALSO: चाहे कितना भी उपभोग करो…जोधपुर में ‘बिजली के बिल सबके लिए समान’ इससे पहले ही पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने इनके तीन स्थानीय सहयोगियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पैकेटों में मिली अवैध हेरोइन का शुद्ध वजन बीस किलो हुआ। जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया था।