– 15 मीटर ऊंचाई तक 50 रुपए प्रति वर्गमीटर।
– 15 मीटर से 40 मीटर की ऊंचाई तक 100 रुपए प्रति वर्गमीटर।
– 40 मीटर से 60 मीटर की ऊंचाई वाले भवन 150 रुपए प्रति वर्गमीटर।
– 60 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवन के लिए 200 रुपए प्रति वर्गमीटर की दर।
इन आदेशों में 60 मीटर से अधिक ऊंचाई की बिल्डिंगों के लिए दरें प्रस्तावित की गई। जिन्हें भी फायर एनओसी दी जाएगी। लेकिन खास बात यह है कि वर्तमान में 42 मीटर से अधिक ऊंचाई के अग्निशमन वाहन प्रदेश में उपलब्ध नहीं हैं। 42 मीटर की फायरब्रिगेड सिर्फ जयपुर, जोधपुर व कोटा में है। अब जयपुर में 70 मीटर व जोधपुर सहित चार अन्य शहरों में 55 मीटर की फायरब्रिगेड खरीदने की कवायद चल रही है।
आवासीय श्रेणी
– छात्रावास, पीजी गेस्ट हाउस, धर्मशाला, फ्लेट्स, अपार्टमेंट जिनकी ऊंचाई 9 मीटर से अधिक है।
– अन्य मकान या आवास जिनकी ऊंचाई 15 मीटर से अधिक हो। वाणिज्यिक श्रेणी
– पांडाल स्थाई व अस्थाई जिनकी क्षमता 50 व्यक्ति से अधिक है।
– होटल, रेस्टोरेंट, बार, रिसोर्ट जो 9 मीटर से ऊंचे हैं।
– रूफटॉप रेस्टोरेंट सभी प्रकार के।
– 50 से अधिक क्षमता वाले सभागार।
– व्यापारिक व व्यावसायिक भवन जिनकी ऊंचाई 9 मीटर से अधिक हो।
– पेट्रोल पम्प, गैस फिलिंग, ज्वलनशील स्टोरेज 9 मीटर।
– 250 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल की स्टोरेज बिल्डिंग।
– सभी अस्पताल, नर्सिंग होम, कोचिंग सेंटर व प्रशिक्षण संस्थान।
– 9 मीटर से ऊचे शैक्षणिक संस्था व संस्थानिक क्षेत्र।
– सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय जो 6 मीटर से ऊंचे हो।
– सभी औद्योगिक श्रेणी को फायर एनओसी लेनी होगी।