– मंत्री किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में राजकीय यात्रा नहीं कर सकेंगे। कानून व्यवस्था भंग होने या प्राकृतिक आपदा पर ही राजकीय यात्रा कर सकते हैं लेकिन इस दौरान उस क्षेत्र में रुकना नहीं है और ना ही राजनीतिक कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं।
– राजकीय स्टाफ, पायलट कार और सायरन लगी कार उपयोग पर पाबंदी रहेगी।
– विभिन्न आयोग के अध्यक्ष, सदस्य राजकीय यात्रा को टालेंगे और आवश्यक होने पर ही यात्रा करेंगे लेकिन किसी भी राजनेता से नहीं मिलेंगे और जनसुनवाई नहीं करेंगे।
– मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए रिश्वत देने, धमकी देने, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर वोट मांगने और मतदान के लिए निशुल्क परिवहन की व्यवस्था नहीं कर सकते।
– किसी की निजी सम्पत्ति, भूमि भवन का उपयोग उसकी अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही राजनीतिक उम्मीदवार की चुनावी सभा, जुलूस की अनुमति लेनी होगी। ‘राज इलेक्शन’ एप पर देख सकेंगे मतदाता सूची में नाम