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बीकॉम कर चुके बेरोजगारों को बीएड करवा ठग रही सरकार, RPSC नहीं देती है नौकरी

पीटीईटी में इस बार भी बीएड के लिए रखे कॉमर्स के दो विषय
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बीकॉम कर चुके बेरोजगारों को बीएड करवा ठग रही सरकार, RPSC नहीं देती है नौकरी

जोधपुर. राजकीय डूंगर कॉलेज बीकानेर अगले महीने 12 मई को बीएड पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा पीटीईटी-2019 (प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट) आयोजित करने जा रहा है। इसके जरिए प्रदेश के वाणिज्य विषय से स्नातक छात्र-छात्राएं भी परीक्षा पास कर इस उम्मीद के साथ बीएड करेंगे कि उन्हें दसवीं तक के किसी स्कूल में सरकारी शिक्षक की नौकरी मिल जाएगी। लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) तृतीय श्रेणी और द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में इनको अयोग्य करार दे देगा और वाणिज्य स्नातक विद्यार्थी बीएड जैसा प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद भी बेरोजगार ही रहेंगे। सरकार की दो एजेंसियों के मध्य के अभाव का खामियाजा पिछले लम्बे अरसे से बीकॉम कर चुके बेरोजगारों को उठाना पड़ रहा है।

देशभर में बीकॉम छात्र बीएड के लिए अयोग्य
देश में शिक्षण की नियामक संस्था राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के अनुसार वाणिज्य विषयों के साथ स्नातक करने वाला बीएड के लिए अयोग्य होता है। यह नियम पूरे देश में लागू होता है लेकिन राजस्थान सरकार इस नियम को नहीं मानती। दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विवि ने इसका हल निकालते हुए एमकॉम छात्रों को बीएड की अनुमति दी है क्योंकि वे लेक्चरशिप के योग्य होते हैं।

बीएड में बीकॉम छात्रों को प्रशिक्षण गलत

बीएड पाठ्यक्रम के दौरान छात्रों को किसी स्कूल में पाठ पढ़ाने का प्रशिक्षण भी लेना होता है। प्रदेश में दसवीं तक कॉमर्स के विषय नहीं होने से बीएड कॉलेज ऐसे छात्रों को 11 वीं और 12 वीं कक्षा में प्रशिक्षण के लिए भेजती है जबकि 11 वीं और 12 वीं में शिक्षण की योग्यता मास्टर डिग्री है।

15 साल पहले कोर्ट ने कहा, अब तक नहीं मानी सरकार
वर्ष 2004 में अरुणिमा जैन बनाम राजस्थान सरकार की सिविल रिट पिटिशन संख्या 1293/2004 में हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश टाटिया ने अपने फैसले में कहा कि था देशभर में बीएड की एक जैसी शिक्षण व्यवस्था होगी। एनसीटीई नियमानुसार दूसरे राज्यों में बीकॉम छात्र बीएड के लिए अयोग्य है तो राजस्थान में कैसे योग्य हो सकते हैं। पिछले साल तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में फिर से बीएड करने वाले कॉमर्स स्नातकों को अयोग्य माना। इस पर प्रियंका मनेरिया की याचिका पर 14 अप्रेल 2019 को राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉमर्स स्नातक अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए योग्य मानकर नौकरी देने के निर्देश दिए।

पीटीईटी ने हाथ खड़े किए

किसी नियम को स्वीकार या अस्वीकार करना राज्य सरकार के हाथ में है। कॉमर्स के दो विषय हैं। सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं, पता नहीं।
- डॉ. एनके व्यास, प्राचार्य, राजकीय डूंगर कॉलेज बीकानेर (पीटीईटी-2019 आयोजक)

विषय होगा तो ही पात्र

अगर तृतीय व द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में वाणिज्य के विषय नहीं है तो बीएड किए हुए बीकॉम ग्रेजुएट शिक्षक भर्ती के लिए अयोग्य होंगे। फिर भी अधिक पता करके बताता हूं।
- शिव सिंह राठौड़, सदस्य, आरपीएससी

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