देश में शिक्षण की नियामक संस्था राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के अनुसार वाणिज्य विषयों के साथ स्नातक करने वाला बीएड के लिए अयोग्य होता है। यह नियम पूरे देश में लागू होता है लेकिन राजस्थान सरकार इस नियम को नहीं मानती। दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विवि ने इसका हल निकालते हुए एमकॉम छात्रों को बीएड की अनुमति दी है क्योंकि वे लेक्चरशिप के योग्य होते हैं।
वर्ष 2004 में अरुणिमा जैन बनाम राजस्थान सरकार की सिविल रिट पिटिशन संख्या 1293/2004 में हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश टाटिया ने अपने फैसले में कहा कि था देशभर में बीएड की एक जैसी शिक्षण व्यवस्था होगी। एनसीटीई नियमानुसार दूसरे राज्यों में बीकॉम छात्र बीएड के लिए अयोग्य है तो राजस्थान में कैसे योग्य हो सकते हैं। पिछले साल तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में फिर से बीएड करने वाले कॉमर्स स्नातकों को अयोग्य माना। इस पर प्रियंका मनेरिया की याचिका पर 14 अप्रेल 2019 को राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉमर्स स्नातक अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए योग्य मानकर नौकरी देने के निर्देश दिए।
– डॉ. एनके व्यास, प्राचार्य, राजकीय डूंगर कॉलेज बीकानेर (पीटीईटी-2019 आयोजक)
– शिव सिंह राठौड़, सदस्य, आरपीएससी