लाखों रुपए की आनलाईन ठगी के आरोपी की जमानत खारिज
अपर न्यायालय संख्या एक ने याचिका की खारिज
लाखों रुपए की आनलाईन ठगी के आरोपी की जमानत खारिज
जोधपुर. अपर न्यायालय संख्या एक के पीठासीन अधिकारी सत्यपाल वर्मा ने आवश्यक मामलों की सुनवाई के दौरान महिला के खाते से लाखों रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी ने महिला को झांसे में लेकर एटीएम नंबर,पिन नंबर तथा खाता नंबर की जानकारी लेकर मोबाइल पर 5 लाख 35 हजार रुपये स्वयं के खाते में ट्रांसफर कर लिए। आरोपी के खिलाफ मंडोर पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 तथा आईटी एक्ट की धारा 66 डी के तहत मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने अनुसंधान तथा टेक्निकल एक्सपर्ट के सहयोग से बिहार के बांका जिला स्थित बोसी पुलिस थाना निवासी 24 वर्षीय विकास पासवान पुत्र सालिगराम को गिरफ्तार किया। निचली कोर्ट ने 28 अप्रैल को आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी के अधिवक्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला न्यायालय में जमानत पेश कर कहा कोरोना वायरस महामारी के चलते आरोपी की जमानत स्वीकार की जाए।अपर लोक अभियोजक नटवर शर्मा ने जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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