scriptभंवरी के पति अमरचंद की जमानत याचिका खारिज | Bhanwari's husband Amarchand's bail plea dismissed | Patrika News
जोधपुर

भंवरी के पति अमरचंद की जमानत याचिका खारिज

अमरचंद की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि पुलिस ने भंवरी के पति को झूठा फंसाया है और वह पिछले आठ वर्ष से जेल में बंद है। लिहाजा उसे जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए

जोधपुरAug 06, 2019 / 11:21 pm

yamuna soni

Bhanwari's husband Amarchand's bail plea dismissed

भंवरी के पति अमरचंद की जमानत याचिका खारिज

जोधपुर.

बहुचर्चित एएनएम भंवरी देवी अपहरण और हत्या मामले (ANM Bhanwari case) में जेल में बंद भंवरी के पति अमरचंद की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज हो गई।

अनुसूचित जाति-जनजाति की विशेष अदालत के न्यायाधीश अनिमा दाधिच (sc/st special judge Anima Dadhich) के समक्ष मंगलवार को अमरचंद की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि पुलिस ने भंवरी के पति को झूठा फंसाया है और वह पिछले आठ वर्ष से जेल में बंद है। लिहाजा उसे जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए।
सीबीआइ (CBI) की ओर से अधिवक्ताओं ने जमानत का विरोध किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद भंवरी के पति की जमानत याचिका खारिज कर दी।

मामले की नियमित सुनवाई बुधवार को होगी। गौरतलब है कि मामले में कुल 17 आरोपियों मे भंवरी का पति अमरचंद नट (Amarchand Nat) भी एक आरोपी है।
हालांकि अमरचंद ने ही सबसे पहले अपनी पत्नी के अपहरण की सूचना पुलिस को दी थी और में हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था।

सीबीआइ की जांच में भंवरी हत्याकाण्ड मामले में अमरचंद की भूमिका की पुष्टि होने पर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
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