राजस्थान हाईकोर्ट (rajasthan highcourt) ने पदोन्नति प्रक्रिया पूरी किए बिना ही अनुसूचित श्रेणी के सात अभ्यर्थियों को प्रमोशन कैडर कोर्स के लिए बुलाने को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार (state govt.) व निजी अप्रार्थियों से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए कहा कि प्रमोशन कैडर कोर्स में अभ्यर्थियों की भागीदारी याचिका के निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
जोधपुर•Jul 21, 2019 / 07:09 pm•
yamuna soni
पदोन्नति प्रक्रिया पूरी किए बिना कैडर कोर्स के लिए बुलाया, जवाब मांगा