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जोधपुर

पदोन्नति प्रक्रिया पूरी किए बिना कैडर कोर्स के लिए बुलाया, जवाब मांगा

राजस्थान हाईकोर्ट (rajasthan highcourt) ने पदोन्नति प्रक्रिया पूरी किए बिना ही अनुसूचित श्रेणी के सात अभ्यर्थियों को प्रमोशन कैडर कोर्स के लिए बुलाने को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार (state govt.) व निजी अप्रार्थियों से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए कहा कि प्रमोशन कैडर कोर्स में अभ्यर्थियों की भागीदारी याचिका के निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

जोधपुरJul 21, 2019 / 07:09 pm

yamuna soni

Called for cadre course without completing promotion process, seek ans

पदोन्नति प्रक्रिया पूरी किए बिना कैडर कोर्स के लिए बुलाया, जवाब मांगा

जोधपुर.

राजस्थान हाईकोर्ट ने पदोन्नति प्रक्रिया पूरी किए बिना ही अनुसूचित श्रेणी के सात अभ्यर्थियों को प्रमोशन कैडर कोर्स के लिए बुलाने को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार व निजी अप्रार्थियों से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए कहा कि प्रमोशन कैडर कोर्स में अभ्यर्थियों की भागीदारी याचिका के निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
न्यायाधीश अरुण भंसाली ने लीलाराम व अन्य की याचिका की सुनवाई के बाद यह अंतरिम आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता डा.नुपूर भाटी ने कोर्ट को बताया कि पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने उप निरीक्षक से निरीक्षक पद पर पदोन्नति के लिए एक विज्ञप्ति प्रकाशित की थी, जिसमें वर्ष 2017-18 के लिए अनुसूचित श्रेणी में 11 पद निर्धारित किए गए थे। बाद में एक अन्य विज्ञप्ति में अजा श्रेणी के पद शून्य घोषित कर दिए गए। इस बीच, पुलिस मुख्यालय ने वर्ष 2017-18 के लिए पदोन्नत निरीक्षकों की एक चयन सूची जारी की, जबकि लिखित परीक्षा व पश्चावर्ती पदोन्नति प्रक्रिया 3 एवं 4 अगस्त व इसके बाद में प्रस्तावित है। हाल ही पुलिस मुख्यालय ने एक आदेश जारी कर अजा श्रेणी के 7 अभ्यर्थियों को प्रमोशन कैडर कोर्स में सम्मिलित होने को कहा है। यह कोर्स 22 जुलाई से शुरू होगा। उन्होंने बताया कि लिखित परीक्षा, आउटडोर एक्सरसाइज एवं साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजरे बिना ही पदोन्नति प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती।

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