जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय के अध्यक्ष डॉ श्यामसुंदर लाटा, सदस्य डॉ अनुराधा व्यास तथा आनंदसिंह सोलंकी ने परिवाद स्वीकार करते हुए बिल्डर को दो माह के भीतर बकाया राशि प्राप्त कर भूखंड का कब्जा देने का आदेश दिया। आयोग ने यह भी लिखा कि यदि अब भूखंड नहीं दिया जा सकता तो भूखंड की वर्तमान कीमत के बराबर परिवादी को भुगतान किया जाए। कोर्ट ने बिल्डर को 20 हजार रुपये बतौर क्षतिपूर्ति तथा पांच हजार रुपये परिवाद खर्च के देने का आदेश भी दिया ।