जिला प्रशासन ने मसूरिया क्षेत्र में मरीज मिलने के तुरंत बाद ही क्षेत्र को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया। लेकिन इसके बाद एक वीडियो में जिला कलक्टर की ओर से सम्पूर्ण सील के साथ कफ्र्यू की बात कहने पर विरोधाभास हो गया। हालांकि बाद में एडीएम महिपाल भारद्वाज ने स्पष्ट किया कि प्रतिषिद्ध क्षेत्र ही रखा गया है। कफ्र्यू लगाने के आदेश पुलिस कमिश्नरेट से जारी होते हैं, पुलिस कमिश्नर ने कफ्र्यूृ की बात से इनकार किया।
पीडब्ल्यूडी कॉलोनी, सुभाष कॉलोनी, पत्रकार कॉलोनी, आदर्श सोसायटी, सुभाष नगर, रावतराम नगर, सनसिटी कॉलोनी, मिल्कमैन कॉलोनी, राज एन्क्लेव कॉलोनी, सेक्टर 1 से 16 व 21, नन्दनवन नगर, सुंथला शिवनाथ नगर, सुंथला गजानन्द कॉलोनी को प्रतिषिद्ध रखा गया है। इसी प्रकार सम्पूर्ण कमला नेहरू नगर, ज्योति नगर, गुरों का तालाब, शांतिनाथ नगर, कबीर नगर, जयनारायण व्यास कॉलोनी, खांडा फलसा, नवचौकिया, सेवागरण मोहल्ला, गूंदी मोहल्ला, चांदपोल, रावतों का बास, रेलवे स्टाफ क्वार्टर, सम्पूर्ण सरदारपुरा एरिया में हाइ रिस्क जोन के साथ प्रोहिबिटेड एरिया होगा।