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जोधपुर

इयरफोन लगा वाहन चलाना पड़ेगा यूं भारी, पकड़े जाने पर हो सकती है यह कार्रवाई

रिक्तिया भैरूजी फ्लाईओवर के पास सर्विस लेन में बसें रुकने पर कार्रवाई के निर्देश

जोधपुरApr 28, 2018 / 09:20 am

Deenbandhu vashistha

इयरफोन लगा वाहन चलाना पड़ेगा यूं भारी, पकड़े जाने पर हो सकती है यह कार्रवाई

इयरफोन लगा वाहन चलाना पड़ेगा यूं भारी, पकड़े जाने पर हो सकती है यह कार्रवाई

जोधपुर . कोई भी व्यक्ति इयरफोन लगाकर वाहन चलाता मिलने पर उसका ड्राईविंग लाइसेंस निरस्त किया जाए। यह आदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को यातायात पुलिस के पत्र पर दिए। इसके साथ ही आदेश में कहा गया कि ऐसे वाहन चालकों के फोटो व वाहन नंबर आरटीओ को भेजें। सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि उत्तरप्रदेश में हुए बालवाहिनी हादसे के समाचार को राजस्थान पत्रिका में भी प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसमें जिक्र किया गया था कि हादसे के समय बालवाहिनी के चालक ने कानों में इयरफोन लगा रखा था।
जस्टिस गोपालकृष्ण व्यास व जस्टिस रामचन्द्रसिंह झाला की खंडपीठ में शुक्रवार को महेन्द्र लोढ़ा बनाम सीएस राजन अवमानना मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान यातायात पुलिस ने खंडपीठ के समक्ष सड़क हादसों को लेकर पत्र पेश किया। एएजी राजेश पंवार व श्याम पालीवाल ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) की ओर से 26 अप्रेल को जारी पत्र पेश करते हुए कहा कि वाहनों के चालक ड्राइविंग करते समय मोबाइल का प्रयोग करते हैं। इससे बहुत ज्यादा हादसे होते हैं। इस पर खंडपीठ ने यातायात पुलिस को ये आदेश दिए।
होटल की जमीन भी अवाप्त नहीं की
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अशोक छंगाणी ने कहा कि रिक्तिया भैरूजी फ्लाईओवर के पास भगत की कोठी की ओर जाने वाली सर्विस लेन चौड़ी करने के लिए सरकार ने होटल की जमीन की आवाप्ति भी नहीं की और संकरी सड़क पर चल रहे बस स्टैंड से भी आंखें मूंद रखी हैं। इस पर जस्टिस व्यास ने कहा कि इस मामले में न्यायाधीश झाला ने भी सर्विस लेन पर बसें खड़ी देखी। यह अत्यंत खेदजनक है। उन्होंने यातायात पुलिस अधिकारियों से सर्विस लेन में बसें खड़ी होने पर कार्रवाई करने व प्रशासन से शीघ्र अवाप्ति कर सर्विस लेन चौड़ी करने को कहा।
रेजिडेंसी रोड से पीली टंकी तक फोरलेन
हाईकोर्ट नए भवन में शिफ्ट होने के बाद भगत की कोठी मार्ग की व्यस्तता कम करने के लिए हाईकोर्ट ने प्रशासन से वैकल्पिक मार्ग ढूंढने के निर्देश दिए थे। इस पर जेडीए की ओर से बताया गया कि शीघ्र ही रेजिडेंसी रोड से पीली टंकी तक फोरलेन का निर्माण किया जाएगा।
नए हाईकोर्ट भवन के सामने सिक्सलेन

न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग के सामने से गुजरने वाली चोखा, डांगियावास रिंगरोड सिक्सलेन होगी। इस बाबत एनएचएआई के जीएम के साथ बैठक कर निर्णय किया जाएगा। एएजी पंवार ने जेडीए की ओर से प्रकाशित एक विज्ञापन भी पेश किया, जिसमें झालामंड से राजस्थान स्टेट ज्यूडिशियल ऐकेडमी तक की सड़क के निर्माण से संबंधित निविदाएं मांगी गई हैं। मामले की अगली सुनवाई 22 मई को होगी।

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