ड्रग कंट्रोलर और आयुर्वेद निरीक्षक की जमानत खारिज
आयुर्वेद निरीक्षक इंदिवर भारद्वाज की जमानत याचिका खारिज

जोधपुर.
भ्रष्टाचार निवारण मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश दीपककुमार ने 25 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए ड्रग कंट्रोलर सुरेश शर्मा और आयुर्वेद निरीक्षक इंदिवर भारद्वाज की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी। जमानत याचिका का विरोध किया जबकि आरोपियों की ओर से मामले को झूठा बताते हुए राहत देने की मांग की। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में तीसरे आरोपी की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज हो गई थी।
यह है मामला
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जोधपुर चोकी ने गत बुधवार को ट्रेप कार्रवाई करते हुए ड्रग कंट्रोलर,आयुर्वेद निरीक्षक और एक फार्मासिस्ट को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। फार्मेसी का लोन लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आरोपियों ने श्रवण डागा से 1.51 लाख रुपए की राशि की मांग की थी। डीपीएस बाइपास के आशापूर्णा स्थित आवास में आयुर्वेद विभाग के निरीक्षक इंदिवर भारद्वाज ने 25 हजार रुपए लेकर फार्मेसी इन्द्रकुमार को दिए थे। इन्द्रकुमार रिश्वत की राशि छुपाने लगा। इस बीच एसीबी ने कार्रवाई करते हुए उसे रंगे हाथों पकड़ा। मौके पर मौजूद ड्रग कन्ट्रोलर सुरेश शर्मा ने रिश्वत के एक लाख रुपए जयपुर पहुंचने का कहा था।
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