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जोधपुर

एफआइआर दर्ज नहीं की, गृह सचिव और डीजीपी को नोटिस

संज्ञेय अपराध की लिखित सूचना पर भी एफआइआर दर्ज नहीं

जोधपुरJan 15, 2019 / 12:40 am

yamuna soni

FIR not registered, notice to Home Secretary and DGP

एफआइआर दर्ज नहीं की, गृह सचिव और डीजीपी को नोटिस

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने संज्ञेय अपराध की लिखित सूचना पर भी एफआइआर दर्ज नहीं करने के मामले में गृह विभाग के प्रमुख सचिव और पुलिस महानिदेशक सहित कई पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
न्यायाधीश डॉ. पुष्पेन्द्रसिंह भाटी की एकलपीठ ने यह आदेश याचिकाकर्ता बीकानेर निवासी रामस्वरूप साई और अन्य की ओर से दायर याचिका की सुनवाई में दिए।

याचिकाकर्ताओं ने बीकानेर शहर के सदर पुलिस थानाधिकारी को गत वर्ष 13 जून को संज्ञेय अपराध की लिखित सूचना दी, लेकिन एफआइआर दर्ज नहीं की गई।
इसके बाद याचिकाकर्ता ने पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक को भी लिखित सूचना भेजी, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई।


याचिकाकर्ताओं ने जो लिखित इत्तिला दी, वह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीकानेर (शहर) पवनकुमार मीणा द्वारा किसी अन्य मुकदमे के अनुसंधआन के दौरान महिला को बयान के लिए बुलाने, धारा 161 सीआरपीसी के बयान बदलकर, गलत और मनगढ़ंत लिखने, एसपी द्वारा जानबूझकर उक्त संज्ञेय अपराध को छिपाते हुए नकारात्मक एफआर न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश (स्वीकृति) देने आदि संज्ञेय अपराध के सम्बन्ध में थी।

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