पुलिस उपायुक्त पूर्व आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि जुड गांव निवासी श्यामलाल पुत्र हरचंदराम बिश्नोई हार्डकोर बदमाश है। जिला कलक्टर ने उसे राजपासा में एक साल के लिए निरूद्ध करने के संबंध में 18 अप्रेल को आदेश जारी किया था। जिसे 14 मई को राज्य के गृह विभाग ने अनुमोदन किया था। तब थानाधिकारी अवधेश सांदू ने जुड गांव निवासी श्यामलाल बिश्नोई को पकड़कर जेल में दाखिल करवाया था। इस अनुमोदन को अब 10 जून को सलाहकार मण्डल और संयुक्त शासन सचिव गृह ने भी अनुमोदित यानि मंजूरी दे दी। जिसके साथ ही श्यामलाल 14 मई से 13 मई 2025 तक यानि एक साल के लिए जोधपुर सेन्ट्रल जेल में निरूद्ध यानि बंद रहेगा। वह 16 साल से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। उसे 29 जनवरी 2017 को भी एक साल के लिए राजपासा में निरूद्ध किया जा चुका है।
16 साल में 32 एफआइआर दर्ज, 29 में चालान पेश
पुलिस का कहना है कि आरोपी श्यामलाल के खिलाफ विभिन्न थानाें में 32 एफआइआर दर्ज है। इनमें जानलेवा हमले की 5, अवैध हथियार की दो, अवैध वसूली की 6, मारपीट के 4, लूट व चोरी की दो-दो, अपहरण की 4, एनडीपीएस एक्ट की दो और अवैध कब्जा करने की तीन एफआइआर दर्ज है। इनमें से 29 मामलों में कोर्ट में चालान पेश हो चुका है। वह करवड़ थाने का हार्डकोर है।