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आजमगढ़

पुराने निगम भवन की रिपोर्ट पेश करने के आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने सुमेर पब्लिक लाईब्रेरी शिफ्ट करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम के पुराने भवन की संरचनात्मक आधारभूत ढंाचे के सम्बंध में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।

आजमगढ़Nov 30, 2016 / 09:10 am

Harshwardhan bhati

rajasthan high court

rajasthan high court

जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने उम्मेद उद्यान में स्टेट समय से संचालित ऐतिहासिक सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी को शिफ्ट किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार तक नगर निगम के पुराने भवन की संरचनात्मक आधारभूत ढांचे के सम्बन्ध में विशेषज्ञ रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
सरकार की ओर से जवाब पेश 

इसके साथ ही वरिष्ठ न्यायाधीश गोविंद माथुर व डॉ. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की खण्डपीठ ने सम्पूर्ण लाइब्रेरी में पुस्तकों के इन्द्राज के बाबत सम्पूर्ण विवरण पेश करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार की ओर से जवाब भी पेश किया गया।
नगर निगम के पुराने भवन में शिफ्ट 

गौरतलब है कि सरकार की ओर से उम्मेद उद्यान में वर्ष 1935 से संचालित सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी को मरम्मत के नाम पर सोजती गेट के अंदर स्थित नगर निगम के पुराने भवन में शिफ्ट किया जा रहा है। जिसे चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विनय जैन व दर्शन जैन ने कहा कि उक्त भवन भीड़ भरे इलाके में स्थित है और वहां पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। 
मरम्मत की दरकार

यहां तक कि उक्त भवन भी इतना पुराना है कि उसे मरम्मत की दरकार है। इसलिए लाइब्रेरी शिफ्ट करना गलत है। वर्तमान स्थान पर लाइब्रेरी भवन की मरम्मत लाइब्रेरी के संचालित रहते भी की जा सकती है। अत: शिफ्टिंग पर रोक लगाई जाए।

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