आयुक्त सुरेश कुमार ओला ने बताया कि इसमें पहले से मैरिज पैलेस शामिल हैं। साथ ही शहर में स्वच्छता के लिहाज से सभी को जागरुक होकर इसकी पालना करनी होगी। इसमें सामाजिक न्याति-नोहरे भी शामिल रहेंगे। नगर निगम इसके लिए संबंधित वार्ड प्रभारी को अधिकृत करेगा। वार्ड प्रभारी के बगैर सूचना के अपशिष्ट बिखेरने के बाद पैनल्टी का प्रावधान रहेगा। नगर निगम ने हाल ही में प्रतिदिन सौ किलो कचरा जेनरेट करने वाली नामी होटलों को भी नोटिस देकर कंपोस्ट प्लांट लगाने के लिए कहा है। ५ हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले संस्थान अपशिष्ट स्त्रोत को पृथक करेंगे। जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट का परिसर के अंदर संशोधित, उपचारित व कंपोस्ट करने के प्लांट रखेंगे। प्रत्येक मार्ग पर फल, सब्जी व थड़ी विक्रेताओं को कचरा पात्र
रखने है। ये अपशिष्ट बाद में निकाय के पात्र व वाहन में डालने हैं। इसके लिए नगर निगम अब जोधपुर शहर की
रखने है। ये अपशिष्ट बाद में निकाय के पात्र व वाहन में डालने हैं। इसके लिए नगर निगम अब जोधपुर शहर की
सभी नामी होटलों को भी पाबंद कर रहा है। इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव पवन कुमार अरोड़ा ने भी आदेश निकाल सभी निकायों को पाबंद किया है।