इस आदेश में कहा गया है कि जिला पैरोल समिति ने आसाराम की पैरोल अर्जी को इसलिए खारिज कर दिया था कि उसमें पैरोल के दौरान आसाराम के स्थायी निवास का पता नहीं लिखा गया था। अब याचिकाकर्ता के अधिवक्ता महेश बोड़ा व निशांत बोड़ा ने अतिरिक्त शपथ पत्र पेश कर कहा है कि पैरोल के दौरान आसाराम टोंक जिले में निवाई स्थित संत आसाराम गोशाला में रहेंगे। कोर्ट ने इस पर बिना किसी टिप्पणी किए जिला पैरोल समिति को आवेदन पर पुनर्विचार करने को कहा है।