सुप्रीम कोर्ट की ओर से 25 अप्रेल 2013 को दिए गए निर्णय के बाद यूजीसी ने 28 फरवरी 2014 को यूजीसी (एफिलेशन ऑफ कॉलेज ऑफरिंग टेक्निकल एजुकेशन बाय यूनिवर्सिटीज) रेगुलेशन,2014 जारी किया। नए निर्देश में कहा गया है कि विवि के अधीन संचालित तकनीकी कॉलेजों में शिक्षण, परीक्षा, शोध सहित अन्य कार्यों पर एआईसीटीई के नियम बेअसर रहेंगे। इन कॉलेजों पर यूजीसी के नियम ही लागू होंगे। जो तकनीकी कॉलेज विवि के अधीन नहीं है, उन पर एआईसीटीई के नियम लागू होंगे। झुंझनूं के सिंघानिया विश्वविद्यालय ने इस संबंध में जब यूजीसी से स्पष्टीकरण मांगा तो यूजीसी ने सिंघानिया विवि को पत्र लिखकर बताया कि विवि के तकनीकी कॉलेज एआईसीटीई एक्ट-1987 के सेक्शन (2) में नहीं आते हैं। ऐसे में एआईसीटीई विवि के तकनीकी कॉलेजों को न तो नियंत्रित कर सकती है और ना ही सुपरविजन कर सकती है।