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अब शादी के कार्ड पर वर-वधू को उम्र भी प्रिंट करानी होगी

बाल विवाह रोकथाम के लिए कंट्रोल रूम स्थापित
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Now the bride and groom will have to print the age of the wedding car

अब शादी के कार्ड पर वर-वधू को उम्र भी प्रिंट करानी होगी

जोधपुर.
शहर में अक्षय तृतीया एवं पीपल पूर्णिमा पर अबूझ सावा के दौरान बड़ी संख्या में शादियां होंगी। इन सावों में बाल विवाह की संभावना पर जिला प्रशासन ने शादी के कार्ड में वर-वधू के जन्म की तारीख प्रिंट कराने या प्रिटिंग प्रेस को वर-वधू का आयु प्रमाण पत्र देने का आदेश जारी किया है। सावों में बाल विवाह की रोकथाम के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है। कंट्रोल रूम 24 घंटे संचालित होगा। कंट्रोल रूम के फोन नम्बर 0291-2650350 व 2650349 पर बाल विवाह की शिकायत कर सकते हैं।

जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि अक्षय तृतीय एवं 18 मई को पीपल पूर्णिमा पर अबूझ सावा के दौरान शहर भर में शादियां होगी। इस दौरान बाल विवाह की रोकथाम के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। कलक्ट्रेट परिसर के सिविल डिफेन्स में कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इसके साथ ग्राम पंचायत स्तर पर नियंत्रण अधिकारी नियुक्त किए गए है। ग्राम पंचायतों में पंचायत समिति वार उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, तहसीलदार व उपतहसीलदार को नियन्त्रण अधिकारी नियुक्त किया गया है। सभी उपखण्ड अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार की पंचायत समितियों व ग्राम पंचायतों के लिए नियुक्त नियन्त्रण अधिकारियों से सम्पर्क कर शिकायतों पर कार्रवाई करेंगे। उपखण्ड अधिकारी बाल विवाहों की सूचना पर कार्रवाई कर कन्ट्रोल रूम पर सूचना देंगे।
सतर्कता दलों का गठन

बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए ग्राम स्तर पर ग्राम सचिव, पटवारी व बीट कांस्टेबल, तहसील स्तर पर तहसीलदार, विकास अधिकारी, थानाधिकारी व सतर्कता दल में उपखण्ड अधिकारी, संबंधित वृताधिकारी व महिला व बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी को शामिल किया गया है।
शादी के कार्ड के लिए जन्म प्रमाण पत्र देना होगा

शादी के कार्ड में वर-वधू की जन्मतिथि प्रकाशित करनी होगी या वर-वधू के आयु का प्रमाण पत्र प्रिटिंग प्रेस वालों को देना होगा। विवाह सम्पन्न कराने में सहयोगी पण्डित, बाराती, बैंडबाजे वाले, टेंटवाले, हलवाई एवं ट्रांसपोर्टर से बाल विवाह में सहयोग न करने का आश्वासन लिया जाएगा। उन्हें बाल विवाह के कानून के बारे में जानकारी भी दी जाएगी।

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