अब दो किस्तों में 50-50 प्रतिशत जमा करा सकेंगे कम्पोजिट राशि
- आबकारी की नई नीति में संशोधन

जोधपुर.
नए वित्तीय वर्ष के साथ ही लागू होने वाली आबकारी की नई नीति में राज्य सरकार ने कुछ संशोधन किया है। इसके तहत अब सफल बोली दाता को कम्पोजिट राशि एक मुश्त जमा कराने की बजाय दो किस्तों में पचास-पचास प्रतिशत जमा करानी होगी। राज्य में मदिरा की 7665 दुकानों की ई-नीलामी की बोली 3 से 10 मार्च तक पांच चरणों में होगी। इच्छुक व्यक्ति बोली दिनांक से एक दिन पहले रात 11.59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जिला आबकारी अधिकारी उदयभानू चारण ने बताया कि कम्पोजिट राशि की पचास प्रतिशत पहली किस्त 31 मार्च 2021 और शेष पचास प्रतिशत की दूसरी किस्त 30 जून 2021 तक जमा करानी पड़ेगी। पूर्व में एक मुश्त जमा करवाने का प्रावधान था। इसके साथ ही अग्रिम वार्षिक गारंटी राशि 8 प्रतिशत के स्थान पर पांच प्रतिशत करने का निर्णय किया गया। वहीं, धरोहर राशि भी 4 प्रतिशत के स्थान पर 2 प्रतिशत कर दी गई है। ऐसे में अब आवेदक को कुल वार्षिक राशि 12 प्रतिशत के स्थान पर सात प्रतिशत ही वित्तीय वर्ष की शुरूआत में जमा करवानी होगी।
इसी प्रकार, अनुज्ञाधारी को न्यूनतम रिजर्व प्राइस से अधिक प्राप्त होने वाली राशि में इच्छानुसार भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर/देसी मदिरा से पूर्ति की सुविध दी गई है अथवा अनुज्ञाधारी को यह विकल्प भी दिया गया है कि उसकी अधिक राशि की गारंटी पूर्ति नकद जमा करा सकता है। ऐसे में अनुज्ञाधारी को नीलामी में बढ़ी राशि में यह छूट मिलेगी कि वह अपनी मांग के हिसाब से मदिरा/नकद जमा कराकर गारंटी पूर्ति कर सके। विदेशी मदिरा ब्राण्ड्स का भराव भी वार्षिक गारंटी राशि में समायोजित किया जाएगा।
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