script15 मार्च तक भार वाहनों का कर जमा नहीं कराने पर लगेगा जुर्माना | Penalty for not depositing tax on load vehicles till March 15 | Patrika News

15 मार्च तक भार वाहनों का कर जमा नहीं कराने पर लगेगा जुर्माना

locationजोधपुरPublished: Feb 28, 2021 10:41:56 pm

Submitted by:

Amit Dave

– परिहवन विभाग- एमनेस्टी योजना में ब्याज व पेनल्टी पर छूट

15 मार्च तक भार वाहनों का कर जमा नहीं कराने पर लगेगा जुर्माना

15 मार्च तक भार वाहनों का कर जमा नहीं कराने पर लगेगा जुर्माना

जोधपुर।
परिवहन विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2021-22 के व्यवसायिक वाहन का अग्रिम कर 15 मार्च तक जमा करवाने के आदेश जारी किए गए है। 15 मार्च तक वार्षिक कर जमा नहीं करने वाले वाहन स्वामियों से कर व जुर्माना वसूला जाएगा। वाहनों के परिचालन व्यवसायिक परिचालन के लिए गाड़ी मालिकों को सालाना टेक्स अदा करना पड़ता है। ट्रक ऑपरेटर्स, वाहन मालिक द्वारा 15 मार्च तक परिवहन वाहनों का वार्षिक कर जमा नहीं करवाने पर प्रतिमाह डेढ़ फ ीसदी पेनल्टी के साथ वार्षिक कर वसूला जाएगा। वाहन का कर ऑनलाइन जमा करवा सकते है।

कर व पेनल्टी में मिलेगी छूट

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रामनारायण बडगुजर ने बताया कि नष्ट व खुर्दबुर्द हो चुके वाहनों, परिवहन, गैर परिवहन वाहनों, अन्य राज्यों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर आने वाले वाहनों व संनिर्माण उपस्कर वाहनों से 31 जनवरी तक बकाया कर को 31 मार्च से पहले जमा करवाए जाने पर ब्याज व पेनल्टी में छूट दी जाएगी।
वहीं खनिज विभाग द्वारा ओवरलोड वाहनों के 31 जनवरी 2021 तक बनाए गए ई-रवन्ना चालानों को 31 मार्च तक कम्पाउण्ड की पेनल्टी जमा कराने पर जुर्माना राशि में 75 से95 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। सरकारी अवकाश के दिनों में भी कर संग्रहण का कार्य होगा यह योजना 31 मार्च तक ही है।
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