इस गली के आगे का रास्ता सिवांची गेट की तरफ जाता है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि इस कारण आम रास्ता भी छोटा पड़ रहा है। क्षेत्रवासी सुनील पुरोहित ने कहा कि इस संबंध में उन्होंने तत्कालीन आयुक्त दुर्गेश बिस्सा व निगम के अन्य जिम्मेदारों को भी अवगत कराया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।इनका कहना ‘मामला मेरे ध्यान में अब आया है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
——- ‘भूखण्ड मालिका ने जी प्लस 1 की अनुमति नवंबर माह में ली थी। हमने डीओ भर दिया। व्यवसायिक निर्माण अवैध है। – ब्रह्मदास पंडित, वार्ड प्रभारी
नगर निगम आयुक्त सुरेश कुमार ओला ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद सभी उपायुक्त को निर्देश दिए थे कि शहर में जहां कहीं भी बिना अनुमति के या स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण कार्य चल रहे हैं, उन निर्माण कार्य को तुरंत प्रभाव से सीज किया जाए। साथ ही बिना भू- उपयोग परिवर्तन के आवासीय परिसर में हो रही व्यवसाय गतिविधियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए। शहर जोन उपायुक्त राजेंद्रसिंह राठौड़ ने बताया कि गुरुवार को शहर अतिक्रमण प्रभारी दीपक कनौजिया एवं सह प्रभारी सुरेश हंस की टीम ने झालामंड पेट्रोल पंप के सामने स्थित मांगीलाल लेगा की 3 दुकानें एवं गैरेज,मधुबन हाउसिंग बोर्ड स्थित अजय कुमार की तीसरी मंजिल, मेनू कंप्यूटर के सामने मधुबन हाउसिंग बोर्ड स्थित सतपाल की दुकान,रामदान की दुकान, बाईजी का तालाब घोड़ों का चोक स्थित अरोड़ा नमकीन की दुकान, राजदान मेंशन के पास स्थित रवि कुमार वैद्य के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, अमरदीप की गली में स्थित गोपाल खत्री और लखपत धनकानी की दुकान और मोदी टावर के सामने स्थित रामरतन प्रजापत की दुकान को सीज करने की कार्रवाई की गई।