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जोधपुर

हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस में रिक्त पद जल्दी भरें

जोधपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ( Rajasthan High Court ) ने कहा है कि प्रदेश के पुलिस बेड़े में जल्द से जल्द रिक्त पदों ( vacant posts ) पर भर्तियां सुनिश्चित करें और इसकी समय सीमा तय कर ( deadline ) बताएं। इस मामले की अगली सुनवाई ( hearing of the case )16 सितंबर को होगी।
 
 
 

जोधपुरAug 10, 2019 / 09:53 am

M I Zahir

The High Court said that the police should fill the vacant posts soon

The High Court said that the police should fill the vacant posts soon

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय ( Rajasthan High Court ) ने कानून व्यवस्था ( law and order ) बनाए रखने के लिए राज्य के पुलिस बेड़े में जल्द से जल्द रिक्त पदों ( vacant posts ) पर भर्तियां सुनिश्चित करने और इसकी समय सीमा बताने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई ( hearing of the case ) 16 सितंबर को होगी।
संघ सेवा का क्षेत्राधिकार

मुख्य न्यायाधीश एस. रविंद्र भट्ट और न्यायाधीश दिनेश मेहता की खंडपीठ में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर स्वप्रेरणा से दर्ज जनहित याचिका ( PIL )की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता करणसिंह राजपुरोहित ने कोर्ट में अतिरिक्त शपथ पत्र पेश कर बताया कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के खाली पदों पर भर्ती संघ सेवा का क्षेत्राधिकार है। राज्य पुलिस सेवा से भारतीय सेवा में पदोन्नति राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में लंबित एक याचिका के कारण अटकी हुई है। इस पर खंडपीठ ने एकलपीठ में लंबित याचिका की सुनवाई त्वरित गति से करने के निर्देश देते हुए आदेश की प्रति उसकी फाइल में सम्मिलित करने के निर्देश दिए हैं।
बोर्ड का गठन

राजपुरोहित ने बताया कि आरपीएस के 70 खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। इसी तरह 34 अतिरिक्त रिक्तियों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। निरीक्षक पद पर भर्ती के लिए महानिदेशक ने बोर्ड का गठन किया है। उप निरीक्षक के 494 पदों की लिखित परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। परिणाम आना शेष है। अतिरिक्त 706 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। अधीनस्थ पदों पर पदोन्नति से भर्ती के लिए बोर्ड गठित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि 5170 पदों पर कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया प्रस्तावित है।
जनहित याचिका दर्ज की थी
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कुमार बनाम भारत संघ मामले में उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडू, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में पुलिस महकमे में बड़ी संख्या में खाली पदों को लेकर सुनवाई की थी और इन राज्यों के गृह सचिव व पुलिस प्रमुखों को शीघ्रातिशीघ्र भर्तियां सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में लाया गया कि गुजरात, तेलंगाना तथा राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में भी पुलिसकर्मियों के पद हजारों की संख्या में खाली हैं। राज्य वार मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वप्रेरणा से जनहित याचिका दर्ज की थी।
पुलिस बेड़े में हजारों पद खाली
संवर्ग स्वीकृत पद कार्यरत खाली पद

आइपीएस 215 180 35
आरपीएस 939 749 190

सीआइ 1459 1037 422
एसआइ 4675 2451 2224

एएसआइ 6319 3747 2572
एचसी 20135 16981 3154
कांस्टेबल 75855 70999 4856

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