प्रशासन की सख्ती के बाद अब शहरों के साथ गांवों में होने वाले वैवाहिक आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर नजर आ रहे है। हालांकि गेस्ट लिस्ट थोड़ी छोटी होने से आयोजकों को परेशानी हो रही है।
कोरोना काल में सैनिटाइजिंग और मास्क भी शादी प्लानिंग का एक हिस्सा बन गए है। शादियों में सीटिंग प्लान के अरेजमेंट में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए चेयर भी दूर-दूर लगाए जाएंगे। कोरोनाकाल में हो रही शादियों में मैचिंग मास्क का भी ट्रेंड चल रहा है। प्रशासन की सख्ती के बाद शादी में आने वाले मेहमानों के साथ ही सभी लोग मास्क पहनकर कोरोना गाइडलाइंस की पालना कर रहे है।
100 से अधिक नहीं होंगे मेहमान कोरोना काल में अब शादियां उस तरह से नहीं होंगी जैसी होती आई हैं। मेहमानों की सूची भी पहले से छोटी होगी और फिलहाल प्रशासन के अनुसार 100 लोगों को ही गेस्ट के रूप में शादी में निमंत्रण दिया जा सकेगा।
सूचना नही देने पर पांच हजार जुर्माना राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अन्तर्गत जारी नियमों की अवहेलना पर जुर्माना राशि वसूल की जाएगी। गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के प्रावधानानुसार विवाह समारोह का आयोजन बिना उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना दिए करने, सामाजिक दूरी नहीं रखने, फेस मास्क नहीं पहनने, सेनेटाइजर की उपलब्धता नहीं रखने पर 5000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा।
वहीं किसी भी विवाह समारोह में 100 से अधिक लोगों की भीड़ होने पर 25000 जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद अब गांवों के भी लोग जिनके परिवार में शादी समारोह है वे एसडीएम कार्यालय को अधिसूचना के अनुसार सूचना दे रहे है।