गुरुवार को खंडपीठ में एएजी व जीए शिवकुमार व्यास ने बताया कि कोर्ट के 5 जून 2017 के आदेशानुसार पीडि़ता के नाम से 3 लाख की एफडीआर भीलवाड़ा में बैंक ऑफ बड़ोदा की एक शाखा में बना दी गई है। इस पर खंडपीठ ने भीलवाड़ा स्थित जिला विधिक सेवा समिति के नाम आदेश जारी करते हुए कहा कि समिति यह सुनिश्चित करेगी कि एफडीआर का ब्याज प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में पीडि़ता के खाते में जमा कर दिया जाए। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने के आरोपी को दस्तयाब कर लिया गया और उसके खिलाफ अनुसंधान के बाद चार्जशीट दायर कर दी गई है। इस पर आगे के आदेश के लिए खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को करने का आदेश दिया है।
खंडपीठ ने कहा कि इसी मामले के तहत डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. अमिलाल भाट की ओर से हाईकोर्ट की को-ऑर्डिनेट बैंच की ओर से 8 नवंबर 2017 को जारी आदेश वापस लेने के सम्बन्ध में आवेदन एपीपीएलडब्ल्यू 148/18 को उचित रूप से सूचीबद्ध करने का आदेश 10 जनवरी 2017 को ही जारी कर दिया था।