500 वर्ग मीटर तक भण्डार गृह, निवास व पशुशाला का आदेश
राज्य सरकार के आदेशानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि कार्य के लिए संपरिवर्तन नियम 2007 के नियम 5 में यह प्रावधान है कि कोई भी खातेदार अभिधारी 500 वर्ग मीटर तक के क्षेत्र पर निवास गृह, पशुशाला व भण्डार गृह के निर्माण के लिए अपनी कृषि भूमि को बिना कोई संपरिवर्तन प्रभार दिए संपरिवर्तन कराने का हकदार है। इसके लिए वह तहसीलदार से अनुमति ले सकता है। वित्तीय संस्थाएं भी आवेदक को ऋण दे सकेगी।
नहीं मिल रही अनुमति जोधपुर के जेडीए क्षेत्र के गांवों में कृषि भूमि पर भण्डार गृह बनाने को लेकर बड़ी दिक्कतें हो रही है। इसके लिए किसानों को बिना भू-रूपांतरण के अनुमति नहीं दी जा रही है। हाल ही में मथानिया निवासी दाउलाल पुत्र गंगाविशन माहेश्वरी ने रामपुरा भाटियान में कृषि भूमि पर अकृषि कार्य के लिए बिना संपरिवर्तन के अनुमति तहसीलदार तिंवरी से मांगी, इस पर तहसीलदार ने अनुमति जारी नहीं की। बड़ी संख्या में प्रदेश के किसानों का यही हाल है। वे कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। जोधपुर के जेडीए क्षेत्र के गांवों में कृषि भूमि पर भण्डार गृह बनाने को लेकर बड़ी दिक्कतें हो रही है। इसके लिए किसानों को बिना भू-रूपांतरण के अनुमति नहीं दी जा रही है। हाल ही में मथानिया निवासी दाउलाल पुत्र गंगाविशन माहेश्वरी ने रामपुरा भाटियान में कृषि भूमि पर अकृषि कार्य के लिए बिना संपरिवर्तन के अनुमति तहसीलदार तिंवरी से मांगी, इस पर तहसीलदार ने अनुमति जारी नहीं की। बड़ी संख्या में प्रदेश के किसानों का यही हाल है। वे कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं।
भू-रूपांतरण जरूरी कृषि भूमि पर अकृषि कार्य के लिए भू-रूपांतरण जरूरी है। बिना भू-रूपांतरण के कार्य अनुमति जारी करने के कोई आदेश नहीं है। – रवि सुरपुर, जिला कलक्टर, जोधपुर।