सलमान को हाईकोर्ट से चूरू एफआईआर मामले में राहत जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अभिनेता सलमान खान के खिलाफ चूरू के कोतवाली थाने में विवादित शब्द के उपयोग को लेकर दर्ज मुकदमे पर रोक लगा दी है। चूरू में शिकायतकर्ता अशोक पंवार ने सलमान खान के विरुद्ध एक साक्षात्कार के दौरान जातिसूचक शब्द के इस्तेमाल को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया था। चूरू में 22 दिसम्बर 2017 को 153 ए आईपीसी व धारा 3/ एससी एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया था। हाईकोर्ट में सलमान खान की ओर से सीआरपीसी 482 के तहत याचिका पेश की गई। वरिष्ठ अधिवक्ता महेश बोड़ा उनके सहयोगी निशांत बोड़ा व विजय पटेल ने पक्ष रखते हुए बताया कि प्रथमदृष्टया यह मुकदमा बनता ही नहीं है। सलमान ने एक साक्षात्कार में जातिसूचक शब्द का उपयोग स्वयं के लिए ही किया था। हाईकोर्ट ने प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए सलमान को आंशिक राहत देते हुए एफआईआर पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही सम्बंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है।