पीठासीन अधिकारी देवकुमार खत्री की अदालत में सोमवार को अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक भवानीसिंह भाटी ने अपनी अंतिम बहस पूरी करते हुए कहा कि पूनमचंद, छोगाराम, मांगीलाल व शेराराम सभी घटना की ताईद कर रहे हैं। इसीलिए आरोपी सलमान को सख्त सजा दी जाए। अन्य आरोपी
सैफ अली खान , नीलम, तब्बू व सोनाली बेन्द्रे ने सलमान को शिकार के लिए उकसाया व शिकार में सहयोग किया इसलिए उन्हें भी सजा दी जानी आवश्यक है। आरोपियों के खिलाफ अपराध साबित होता है इसीलिए संदेह का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान सलमान की ओर से अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत, नीलम, सोनाली बेंद्रे व सैफ अली खान की ओर से केके व्यास व तब्बू की ओर से मनीष सिसोदिया विश्नोई समाज की ओर से महिपाल विश्नोई मौजूद रहे। मामले में अब 28 अक्टूबर से बचाव पक्ष की ओर से अंतिम बहस शुरू की जाएगी।
ये है मामला आज से 19 वर्ष पहले फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्म स्टार सलमान खान , सैफ अली खान , तब्बू, व सोनाली बेंद्रे सहित अन्य के खिलाफ पहले मीडिया में प्रकाशित समाचारों के अनुसार शूटिंग स्थल के आस-पास हिरणों का शिकार करने के आरोप लगे। इन पर प्रसंज्ञान लेते हुए वन विभाग के माध्यम से स्थानीय पुलिस ने सलमान व अन्य के खिलाफ आदलातों में चार मुकदमे दायर किए। दो मुकदमों में निचली अदालतों से सजा होने के बाद हाईकोर्ट में दायर अपील में सलमान बरी हो गया, वहीं तीसरे अवैध हथियार रखने के मामले में निचली अदालत ने ही उसको बरी कर दिया। वैसे हाईकोर्ट के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई है तथा हथियार मामले में सेशन कोर्ट में अपील दायर हुई है। अभियोजक अधिकारी भवानी सिंह ने बहस शुरू करते हुए कोर्ट को घटनास्थल का पूरा वर्णन किया, इसके साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में भी कोर्ट को विस्तृत वर्णन कर बताया।