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शासकीय अधिवक्ता दिलीप सिंह नरेटी ने बताया कि ग्राम वनसागर निवासी आरोपी भावसिंह निषाद (31) पिता माखन निषाद की शादी ग्राम पंचायत मोहपुर निवासी नम्मू निषाद की बेटी मनभा बाई से हुई थी। आरोपी भावसिंह अपने ससुराल में ही रहता था। खेतों में काम को लेकर ससुर और दामाद में आपसी विवाद हो गया। इस बात से आक्रोशित होकर भावसिंह ने अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगा और ७ सितंबर 2016 को रात घर के अंदर डिब्बे में रखे मिट्टी का तेल मनभा के ऊपर उड़ेल दिया।
मिट्टी का तेल डालने के बाद आग लगा दिया, जिससे उसकी पत्नी 90 फीसदी तक झूलस गई। गंभीर हालत में मनभा का पिता नम्मू निषाद ने जिला अस्पताल कोमलदेव में भर्ती कराया, जहां महिला ने मरणासन्न हालत में बयान दिया कि उसका पति भावसिंह ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल उड़ेलकर आग लगाया है। गंभीर हालत में महिला को रायुपर मेकाहारा में भर्ती कराया गया जहां उसकी ११ सितंबर २०१६ को मौत हो गई।
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महिला के बयान के आधार पर पुलिस 8 सिंतबर को ही अपराध दर्ज कर आरोपी पति भावसिंह को गिरफ्तार कर लिया। यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत कुमार शिवहरे के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। गवाहों एवं साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को धारा 302, 342 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।