scriptट्रैफिक रूल नहीं तोड़ता तो कभी पकड़ में नहीं आता आरोपी, ट्यूशन से लौट रही 5वीं की छात्रा के साथ किया था दुष्कर्म | Court sentenced to life imprisonment for rape of class 5th student | Patrika News
कांकेर

ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ता तो कभी पकड़ में नहीं आता आरोपी, ट्यूशन से लौट रही 5वीं की छात्रा के साथ किया था दुष्कर्म

लोगों की मदद से छात्रा अपने घर पहुंची और उसने पूरी घटना पाने पिता को बताई। पिता ने थाने में अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म, मारपीट, जान से मारने की धमकी व पाक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर लिया।

कांकेरJan 02, 2020 / 10:03 pm

Karunakant Chaubey

ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ता तो कभी पकड़ में नहीं आता आरोपी, ट्यूशन से लौट रही 5वीं की छात्रा के साथ किया था दुष्कर्म

ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ता तो कभी पकड़ में नहीं आता आरोपी, ट्यूशन से लौट रही 5वीं की छात्रा के साथ किया था दुष्कर्म

कांकेर. बीते 5 फरवरी 2019 की शाम को कक्षा 5वीं की एक छात्रा ट्यूशन पढ़कर वापस लौट रही थी। रास्ते में सुब्रत मजूमदार (22 साल) नाम का एक युवक मिला। उसने छात्र से कहा कि उसके मां-बाप एक बर्थडे पार्टी में गए हुए हैं और उन्होंने ही तुम्हे लेने के लिए भेजा है।

मासूम उसकी बातों में आ गयी और उसके बाइक पर बैठ गयी। युवक उसे कापसी और उसके बाद पीवी 5 की ओर ले गया और सुनसान इलाका देखकर उसे डरा-धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया। जान से मारने की धमकी देते हुए उसे घर से 2 किमी दूर पखांजूर नया बाजार में छोड़कर फरार हो गया।

इधर जब काफी देर बाद भी छात्रा अपने घर नहीं पहुंची तो परेशान घरवालों ने उसे ढूंढ़ना शुरू कर दिया लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। लोगों की मदद से छात्रा अपने घर पहुंची और उसने पूरी घटना पाने पिता को बताई। पिता ने थाने में अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म, मारपीट, जान से मारने की धमकी व पाक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर लिया।

सीसीटीवी से मिला सुराग

छात्रा आरोपी के बारे में कुछ भी बताने में ससमर्थ थी क्योंकि वह जानपहचान का व्यक्ति नहीं था। ऐसे में पुलिस के लिए आरोपी को पकड़ने की चुनौती और बढ़ गयी। पुलिस ने पखांजूर नया बाजार और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। पुलिस ने एक बाइक को ट्रैफिक रूल तोड़ते देखा जिसकी वजह से कई गाडी वाले आगे नहीं बढ़ पा रहे थे।

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उन्हीं गाड़ियों में से एक की पहचान की गयी और उसे थाने बुलाकर ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले के बारे में पूछा गया। उस व्यक्ति ने आरोपी को पहचान लिया और उसकी जानकारी के आधार पर पुलिस आरोपी के घर पहुंच गयी और उसे गिरफ्तार कर लिया । घटना के लगभग 11 महीने बाद उसे भानुप्रतापपुर अतिरिक्त विशेष सत्र न्यायाधीश संगीता नवीन तिवारी ने उम्रकैद व 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है ।

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