यह घटना कांकेर जिले की है। शासकीय अधिवक्ता दिलीप सिंह नरेटी के अनुसार ग्राम पंचायत सरोना में 17 सितंबर की रात किराना व्यवसायी रमेश बघेल की धारदार हथियार से हत्या की गई थी। इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर चालान पेश किया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक ग्राम सरोना निवासी रमेश बघेल (37) किराना व्यवासायी अपने गांव के घनश्याम साहू को अक्सर यह कहकर चिढ़ाया करता था कि उसकी पत्नी का किसी के साथ नाजायज संबंध है। घनश्याम इससे तंग आकर एक दिन यह बात अपने बेटे गोपाल को बताई।
घनश्याम व गोपाल ने रमेश के सबक सिखाने के लिए उसकी हत्या करने की साजिश रच डाली और 17 सितंबर 2018 की रात उसके दुकान के पीछे ही धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। इस कार्य में गांव के ही सुरेश नेताम ने भी उन लोगों का साथ दिया।
मामले की सुनवाई करते हुए जिला न्यायाधीश हेमंत सराफ की अदालत में तीनों को दोषी पाया और आजीवन कारावास व दो-दो हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन का पक्ष शासकीय अधिवक्ता दिलीप सिंह नरेटी ने रखा ।