scriptकलक्टर ने दिए निर्देश, ध्वनि विस्तारक यंत्र रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक उपयोग नहीं | loudSpeaker will be banned after 10 o'clock in night at cg | Patrika News
कांकेर

कलक्टर ने दिए निर्देश, ध्वनि विस्तारक यंत्र रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक उपयोग नहीं

ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किए जाएंगे।

कांकेरOct 11, 2018 / 05:00 pm

Deepak Sahu

loudspeaker

कलक्टर ने दिए निर्देश, ध्वनि विस्तारक यंत्र रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक उपयोग नहीं

कांकेर. कलक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रानू साहू द्वारा जिले के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना अथवा करवाया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया गया है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग चुनाव-प्रचार करने के लिए वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं में नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही सक्षम अधिकारी की अनुमति पश्चात किया जा सकेगा। किंतु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किए जाएंगे।

लोक परिशांति को देखते हुए लंबे चोंगे वाले लाउड स्पीकरों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। वाहनों एवं चुनावी सभाओं में एक से अधिक लाउड स्पीकर समूहों में लगाया जाना भी प्रतिबंधित किया गया है। चुनावी सभा एवं चुनाव-प्रचार करने के लिए वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए विधानसभा 79 अंतागढ़, 80 भानप्रतापपुर, 81 कांकेर के रिटर्निंग ऑफिसर को सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है। उपयोग से पूर्व सक्षम अधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन न हो यह भी अनुमति प्राप्तकर्ता सुनिश्चित करेंगे।

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