अतिक्रमण का मामला न्यायालय में जाएगा
पत्रिका में खबर प्रकाशित होने के बाद मैं नजूल विभाग से सूचना के अधिकार से सही जानकारी के लिए आवेदन किया था। नजूल विभाग से मिले दस्तावेज में साफ शब्दों में लिखा है कि भूखंड सीट क्रमांक 3ए, प्लाट क्रमांक 4 क्षेत्रफल 432 वर्गमीटर में दुकान बनाने के लिए नगर पालिका ने किसी प्रकार का आवेदन नहीं किया था। उक्त प्लाट पर अतिक्रमण कर बन रहीं इन दुकानों को तोड़ा नहीं जाना नगर पालिका सीएमओ और नजूल विभाग की लापरवाही साफ दिख रही है। अगर अतिक्रमण को नहीं तोड़ा गया तो अदालत में दोनों विभागों के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाएगा।
रात में चारों दुकानों की बढ़ रही दीवारें
सूचना के अधिकार में उदयनगर की जिस चार दुकानों को नजूल विभाग अतिक्रमण बता रहा है। उक्त दुकानों को दो अगस्त को पंचनामा के आधार पर निर्माण कार्य तो बंद करा दिया गया था लेकिन चारों दुकानों की दीवार रात के अंधेरे में ऊंची होती जा रही हैं। इन दुकानों में मुरुम भी डाला जा रहा है। नजूल की भूमि पर अतिक्रमण की पुष्टि होने के बाद भी कब्जा दिलाए जाने की भरपूर कोशिश भी हो रही है। नगर में शासकीय भूमि पर कब्जा हटाने के बजाए नगर पालिका अतिक्रमण करा रही है। सूचना के अधिकार में मिले दस्तावेज से इसकी पुष्टि हो गई है।